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हाईकोर्ट ने ई रिक्शा को लेकर दायर याचिका खारिज की, 20 हजार का जुर्माना

डिजिटल डेस्क, नागपुर। ई रिक्शा के लिए बनाए गए नियम व शर्तों में शिथिलता को लेकर दायर याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। ई-रिक्शा चालक-मालक कल्याण संगठन द्वारा ई-रिक्शा के रजिस्ट्रेशन के विरोध में दायर की गई जनहित याचिका नागपुर खंडपीठ ने खारिज कर दी। यही नहीं मामले में कोर्ट ने याचिकाकर्ता संगठन पर 20 हजार रुपए की कॉस्ट भी लगाई है।
संगठन का दावा था कि वर्ष 2012-13 में राज्य सरकार ने यातायात साधनों से बढ़ रहे प्रदूषण कम करने के लिए ई-रिक्शा शुरू किया। पहले इसके लिए किसी प्रकार के पंजीयन की जरूरत नहीं थी, न ही चालकों को किसी प्रकार का प्रशिक्षण अनिवार्य था। इसके बाद 13 जनवरी 2015 को राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन और चालकों के प्रशिक्षण को अनिवार्य किया। याचिकाकर्ता ने इसका विरोध किया था। याचिकाकर्ता ने जनवरी 2015 के बाद खरीदे गए ई-रिक्शा के लिए यह नियम लागू करके पहले खरीदे गए ई-रिक्शा को इससे छूट मांगी थी,लेकिन हाईकोर्ट को उनकी यह मांग योग्य नहीं लगी, जिसके चलते कोर्ट ने यह याचिका खारिज कर दी। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट एपीजेपी दुबे और सरकार की ओर से मुख्य सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी ने पक्ष रखा।
मामूली बात पुलिस थाने पहुंची
नागपुर रेलवे स्टेशन के पास हाथ ठेला लगाने की बात को लेकर उपजे विवाद में पति-पत्नी ने एक युवक पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। घायल शाहरुख खान की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी फिरोज खान और उसकी पत्नी रुख्सार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार मोतीबाग निवासी शाहरुख शौकत खान नागपुर रेलवे स्टेशन के पास डीआरएम कार्यालय के समीप चाय-नाश्ता की दुकान और हाथ ठेला पर फल बेचता है। इस जगह से हाथ ठेला हटाने की बात को लेकर फिरोज और उसकी पत्नी रुख्सार से शाहरुख खान का विवाद होने पर खान दंपति ने शाहरुख पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। घायल शाहरुख ने सीताबर्डी थाने में खान दंपति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
Created On :   16 Nov 2017 3:04 PM IST