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लापरवाह प्रशासन: जमानत किसी को दी, रिलीज किसी और को कर दिया

डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा । पुलिस की गुंडा एक्ट में की जा रही कार्रवाई एक गिरफ्तार आरोपी को उस समय महंगी पड़ गई जब सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय से जमानत मिलने के बाद भी आरोपी जेल से रिहा नहीं किया गया। मामला यह था कि जमानत होने के बाद सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय से आरोपी का रिलीज आर्डर जारी किया गया, लेकिन उस रिलीज आर्डर में किसी और आरोपी का नाम लिखा हुआ था। 20 मार्च को कोतवाली पुलिस ने गुंडा तत्व, असामाजिक तत्व और निगरानी बदमाशों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 21 लोगों को गिरफ्तार कर उनका जुलूस निकाला और आरोपियों को जेल भेज दिया। इन्हीं आरोपियों में एक आरोपी राजेश सूर्यवंशी भी शामिल था। 20 मार्च को राजेश सूर्यवंशी को सिटी मजिस्ट्रेट अजीत तिर्की ने जमानत पर रिहा किया और उसका रिलीज आर्डर जारी किया। यह रिलीज आर्डर जब जेल पहुंचा तो जेल प्रबंधन ने राजेश सूर्यवंशी की जगह राजेश बसोड़ को रिहा कर दिया। राजेश सूर्यवंशी को जेल से रिहाई नहीं मिल सकी है।
परिजन करते रहे जेल के बाहर इंतजार
सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय से जमानत मिलने के बाद आरोपी राजेश सूर्यवंशी के परिजन जेल के बाहर 20 मार्च की शाम उसकी रिहाई का इंतजार करते रहे और एक-एक कर राजेश के साथ गिरफ्तार सभी आरोपी बाहर आ गए, लेकिन राजेश बाहर नहीं आ सका। गुरुवार को राजेश के अधिवक्ता और परिजनों ने इस संबंध में फिर से सिटी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में संपर्क किया, तब जाकर नया रिलीज आर्डर जारी किया गया। यह बात भी सामने आ रही है कि जिस आरोपी को राजेश के रिलीज आर्डर पर रिहा किया गया, उसकी जमानत नहीं हुई थी।
इनका कहना है
मुझे और भी काम रहते हैं, कागज रीडर बनाते हैं। मेरे सामने दस्तावेज आया तो मैंने साइन किया होगा। यह मामला कब हुआ, इसकी मुझे जानकारी नहीं है।
-अजीत तिर्की, सिटी मजिस्ट्रेट
Created On :   23 March 2018 1:33 PM IST