सैलरी अकांउट को आधार कार्ड से न जोड़ने का मामला: देरी से सैलरी देने पर हाईकोर्ट सख्त

Case for not adding salary account to aadhaar card hc strict
सैलरी अकांउट को आधार कार्ड से न जोड़ने का मामला: देरी से सैलरी देने पर हाईकोर्ट सख्त
सैलरी अकांउट को आधार कार्ड से न जोड़ने का मामला: देरी से सैलरी देने पर हाईकोर्ट सख्त

डिजिटल डेस्क ,मुंबई । बांबे हाईकोर्ट ने सैलरी अकाउंट को आधारकार्ड से लिंक न करने के कारण कर्मचारी को देरी से दिए गए वेतन पर  मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमपीटी)  को सालाना साढ़े सात प्रतिशत ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने यह निर्देश एमपीटी कर्मचारी रमेश खुराडे की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद दिया। खुराडे ने दावा किया था कि उसका नियोक्ता उसे सैलरी अकाउंट के साथ आधार कार्ड जोड़ने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। 

वहीं बीपीटी की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि आधारकार्ड से जुड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में लंबित था। इसलिए आधार कोर्ड को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसके अलावा सिर्फ याचिकाकर्ता के अलावा सभी  800 कर्मचारियों ने अपने आधारकार्ड की जानकारी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को उपलब्ध कराई थी।  अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्थिति स्पष्ट हो गई है। इसलिए याचिकाकर्ता को सैलरी अकाउंट को आधार कार्ड से जोड़े  बिना ही उसके तीस महीने के वेतन का भुगतान कर दिया गया है। इस पर याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने बिना किसी कानूनी अधिकार के उसके मुवक्किल के वेतन को रोक कर रखा था। इसलिए उसे उसके रोके गए वेतन पर ब्याज देने का निर्देश दिया जाए। 

न्यायमूर्ति अकिल कुरेशी व न्यायमूर्ति एसजे काथावाला की खंडपीठ ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मुंबई पोर्ट ट्रस्ट का अधार कार्ड को लेकर स्थिति स्पष्ट न होने के आधार पर वेतन रोकने का तर्क उचित नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक कर्मचारी ने अपने आधार कार्ड को सैलरी अकाउंट से नहीं जोड़ा था, सिर्फ याचिकाकर्ता ने आधारकार्ड की जानकारी नहीं दी थी मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के वेतन रोकने के लिए इस तर्क को भी नहीं स्वीकार किया जा सकता है।  इसलिए देरी से वेतन के भुगतान के लिए याचिका वेतन पर ब्याज पाने का हकदार है। यह बात कहते हुए खंडपीठ ने मुंबई पोर्ट ट्रस्ट को  वेतन भुगतान में देरी के लिए याचिकाकर्ता को 31 जुलाई तक सालाना साढे सात प्रतिशत ब्याज देने का निर्देश दिया। 


 

Created On :   25 Jun 2019 12:59 PM GMT

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