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श्रीसूर्या कंपनी पर अकोला में केस दर्ज, 34.80 लाख की थी जालसाजी

डिजिटल डेस्क, नागपुर। श्री सूर्या इन्वेस्टमेंट कंपनी पर अकोला में केस दर्ज किया गया है। कंपनी के संचालक तथा एजेंटों ने निवेश पर अधिक ब्याज देने का झांसा देते हुए 34.80 लाख की जालसाजी की। मामले में पीड़ित ने न्यायालय में एक निजी याचिका दायर कर सम्बन्धितों के खिलाफ अपराध दर्ज करने की मांग की थी। शिकायतकर्ता की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने खदान पुलिस थाने को अपराध दर्ज करने के आदेश दिए।
यह है मामला
जानकारी के अनुसार, पुराना आरटीओ कार्यालय कीर्ति नगर निवासी 51 वर्षीय मीरा दीपक आखरे ने न्यायालय में धारा 156/3 के तहत एक निजी याचिका दायर की थी। जिसके अनुसार नागपुर की श्री सूर्या इन्वेस्टमेंट कंपनी के एजेंट मोहन मुकुंद पितले तथा अन्य एजेंटों ने उन्हें विश्वास दिलाया कि इस कंपनी में निवेश करने के पश्चात उन्हें अधिक ब्याज मिलेगा। सम्बन्धितों की बातों में आकर उन्होंने कंपनी में 21 लाख 35 हजार रुपए का निवेश किया, जिसकी समयावधि पूर्ण होने के बाद उन्हें 34 लाख 80 हजार 900 रुपए दिए जाने थे, लेकिन समयावधि खत्म हो जाने के बावजूद उन्हें राशि देने की बजाय आरोपी गुमराह कर रहे हैं। सम्बन्धित पुलिस थाने में शिकायत करने के बावजूद पुलिस द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की थी।
अनदेखी हुई: इसके बावजूद अनदेखी किए जाने के बाद उन्होंने न्यायालय में याचिका दायर कर अपनी निवेश राशि ब्याज समेत देने की गुहार लगाई। उन्होंने अधिवक्ता के माध्यम से कंपनी में निवेश की गई राशि तथा कंपनी द्वारा दी गई रसीदें पेश कीं। शिकायतकर्ता ने न्यायालय से संचालकों तथा एजेंट के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर राशि की मांग की।
मामला दर्ज करने के आदेश: फलस्वरूप कंपनी के संचालक डा. एजन रोड सीताबर्डी नागपुर निवासी 45 वर्षीय समीर सुधीर जोशी, पल्लवी समीर जोशी तथा एजेंट मोहन मुकुंद पितले, मंगेश मोहन पितले, मुकुंद अंबादास पितले के खिलाफ धारा 420, 468, 471, 406, 407, 408, 409, 102, 109 व 34 के तहत अपराध दर्ज करने के आदेश न्यायालय ने खदान पुलिस थाने को दिए। इस आदेश के बाद खदान पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
Created On :   27 Dec 2017 2:31 PM IST