स्टेडियम में व्यवसायिक गतिविधियों को चुनौती -मामला छतरपुर का

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
स्टेडियम में व्यवसायिक गतिविधियों को चुनौती -मामला छतरपुर का

 डिजिटल डेस्क जबलपुर । छतरपुर के पं. बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम में होने वाली व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक लगाए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार व अन्य को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस एके मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने मामले पर प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह निर्देश दिए। अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।
व्यवसायिक गतिविधियों के लिए आवंटित किया
छतरपुर के बसारी गेट के पास रहने वाले मो. करीम की ओर से दायर इस याचिका में कहा गया है कि शासकीय बाबूराम चतुर्वेदी स्टेडियम का निर्माण खेल की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। आरोप है कि अब उक्त स्टेडियम व्यवसायिक गतिविधियों के लिए आवंटित किया जा रहा, जो वैधानिक है। याचिका में मप्र सरकार, सागर के संभागायुक्त, छतरपुर कलेक्टर और स्टेडियम के अधिकृत अधिकारी को पक्षकार बनाया गया है।
मामले पर गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता राजमणि मिश्रा ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

Created On :   22 Nov 2019 3:11 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story