बार काउंसिल के अधिवक्ता को दिए गए कदाचरण नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती

Challenge to the High Court on the misdemeanor notice given to the Bar Council Advocate
बार काउंसिल के अधिवक्ता को दिए गए कदाचरण नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती
बार काउंसिल के अधिवक्ता को दिए गए कदाचरण नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती

डिजिटल डेस्क  जबलपुर । मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा एक अधिवक्ता को दिए गए कदाचरण के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। अधिवक्ता सीएम तिवारी की एस याचिका दायर पर हाईकोर्ट में जल्द ही सुनवाई होने की संभावना है। इस याचिका में आवेदक का कहना है कि चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद भोपाल में होने वाले एक कार्यक्रम पर रोक लगाये जाने की मांग को लेकर महाधिवक्ता को ज्ञापन सौंपा था। इस पर उन्हें अधिवक्ता अधिनियम की धारा-35 के तहत एक नोटिस जारी किया गया और उनके रवैये को कदाचरण के दायरे में बताया गया। आवेदक का कहना है कि उक्त नोटिस के परिप्रेक्ष्य में उन्होने एसबीसी से संबंधित दस्तावेज मांगे थे, जो कि उन्हें उपलब्ध नहीं कराये, इसकी वजह से उन्हें याचिका दायर करने में विलंब हुआ।
दिवंगत वकीलों के लिए  4 करोड़ 38 लाख रूपए मंजूर
दिवंगत वकीलों के परिजनों को राशि भुगतान के लिए 4 करोड़ 38 लाख रुपए की राशि राज्य सरकार ने मंजूर कर ली है। स्टेट बार काउंसिल के सदस्य व प्रवक्ता आरके सिंह सैनी के अनुसार उक्त राशि शीघ्र ही काउंसिल के खाते में ट्रांसफर होने पर उसका भुगतान संबंधित उन दावेदारों को किया जाएगा, जिनके दावे वर्ष 2018 से लंबित हैं। श्री सैनी के अनुसार एमपी स्टेट बार कौंसिल ने भोपाल में आहूत ट्रस्टी कमेटी की बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसी तरह चेयरमैन शिवेन्द्र उपाध्याय ने नए अधिवक्ताओं को मिलने वाली राशि 12000 रुपए की स्वीकृति का बिन्दु आगामी बैठक में रखने का निर्णय भी लिया है।
 

Created On :   1 Oct 2019 7:56 AM GMT

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