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राणा दंपति के खिलाफ आरोप पत्र दायर, 85 पन्नों की चार्जशीट में 23 गवाहों के बयान
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषण के बाद सुर्खियों में आयी अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा व उनके पति विधायक रवि राणा के खिलाफ मुंबई पुलिस ने मुंबई की स्थानीय कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया है। पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ 85 पन्नों का यह आरोपपत्र भारतीय दंड संहिता की धारा 353 (सरकारी अधिकारी के काम में अवरोध पैदा करना व उसके खिलाफ बल प्रयोग करना) व धारा 34 को लेकर दर्ज की गई एफआईआर के संबंध दाखिल किया हैं। आरोपपत्र में 23 गवाहों के बयानों को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि राणा दंपति इस मामले में जमानत पर हैं।
खार पुलिस ने इस मामले की जांच करने के बाद बुधवार को मुंबई की बोरिवली कोर्ट में राणा दंपति के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया हैं। पुलिस ने आरोपपत्र दायर करने से पहले राणा दंपति को एक नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद राणा दंपति कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। पुलिस ने जब कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया तो राणा दंपति के वकील ने कोर्ट में आवेदन दायर कर आरोपियों (राणा दंपति) को अदालत में व्यक्तिगत उपस्थिति से एक दिन के छूट देने का आग्रह किया। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया।
राणा दंपति पर उस समय एक महिला पुलिसकर्मी के साथ धक्कामुक्की करने का आरोप है। जब वह उनके घर में पूछताछ करने के लिए गई थी। शुरुआत में पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने व राजद्रोह के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि इस मामले में जब पुलिस राणा दंपति को गिरफ्तार करने उनके घर पहुंची तो राणा दंपति ने पुलिसकर्मी के साथ धक्कामुक्की की। इसके बाद राणा दंपति के खिलाफ धारा 353 के तहत पुलिस ने अलग से दूसरी एफआईआर दर्ज की। जिसकी जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोपपत्र दायर किया है।
Created On :   8 Jun 2022 8:42 PM IST