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पॉलिसी सरेंडर कराने के नाम पर बैद्यनाथ कंपनी संचालक से 39.48 लाख की ठगी
डिजिटल डेस्क, नागपुर । बैद्यनाथ कंपनी के एक संचालक और उसके परिवार के नाम पर निकाली गई पॉलिसी को सरेंडर कराने के नाम पर लाखों रुपए का गबन किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 406, 409, 420 (ब) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी सुब्रत शरद कानूगो को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी खुद को बीमा कंपनी का पूर्व सेल्स मैनेजर बता रहा है। इस आरोपी को आर्थिक अपराध शाखा पुलिस मंगलवार को न्यायालय के समक्ष पेश करेगी। मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा पुलिस विभाग के अधिकारी सालुंखे कर रहे हैं।
पांच लोगों पर दर्ज हुआ है मामला
पुलिस सूत्रों के अनुसार प्लाॅट नं.-301, बैद्यनाथ हाउस, चिटणीस मार्ग, सिविल लाइंस, नागपुर निवासी प्रणव सुरेशकुमार शर्मा (35) और उनके परिवार के नाम पर निकाली गई जीवन बीमा पॉलिसी के नाम पर धोखाधड़ी की गई। इस मामले में बैद्यनाथ कंपनी के संचालक प्रणव शर्मा की शिकायत पर गणेशपेठ पुलिस ने आरोपी सुब्रत शरद कानूगो, उसकी पत्नी रीना कानूगो, विष्णु टॉवर भवन, आकाशवाणी चौक, प्रवीण मित्तल, प्लाट नं.-36, कार्पोरेशन शाला, करीम ले-आउट, गोपाल नगर, विनय पुरुषोत्तम शर्मा और प्रियेशकुमार जी. मिश्रा फ्लैट नं.-401, अपूर्वा टॉवर प्लाट नं.- 157, गांधी नगर, सदर निवासी पर पॉलिसी के 39 लाख 48 हजार रुपए का गबन करने का मामला दर्ज किया गया है।
सभी आरोपी रखते हैं ऊंची पहुंच
प्रणव शर्मा ने इस मामले की शिकायत सबसे पहले अपराध शाखा पुलिस विभाग के आर्थिक अपराध शाखा की उपायुक्त श्वेता खेड़कर के पास की। उन्होंने इस मामले की छानबीन कराई। उसके बाद गणेशपेठ में उक्त आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। प्रकरण के जांच अधिकारी द्वारा बताया गया है कि, उक्त आरोपी भी ऊंची पहुंच रखते हैं। प्रणव शर्मा ने गणेशपेठ पुलिस को बताया िक, उक्त सभी आरोपियों ने 27 दिसंबर-2011 से 16 दिसंबर 19 के बीच उनके साथ यह ठगी की।
प्रणय शर्मा और उनके परिवार के नाम पर बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी निकाली गई थी। आरोपी सुब्रत कानूगो इस कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत होने की जानकारी पुलिस को दी है। वह नौकरी छोड़ चुके हैं। सुब्रत ने प्रणव शर्मा से मुलाकात की। प्रणव शर्मा ने पुलिस को बताया िक, आरोपी सुब्रत ने उनसे कहा कि, उनकी और उनके परिवार के सदस्यांे की पॉलिसी अनावश्यक है। वह अपनी रकम निकालकर दूसरी जगह निवेश कर सकते हैं। आरोपी ने उनकी पॉलिसी की रकम निकालने में मदद करने की बात की।
Created On :   17 Dec 2019 12:42 PM IST