छगन भुजबल के भतीजे समीर ने हाईकोर्ट में दायर की जमानत अर्जी 

Chhagan Bhujbals nephew Sameer files bail plea in high court
छगन भुजबल के भतीजे समीर ने हाईकोर्ट में दायर की जमानत अर्जी 
छगन भुजबल के भतीजे समीर ने हाईकोर्ट में दायर की जमानत अर्जी 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मनी लांडरिंग के मामले में आरोपी राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल के भतीजे समीर ने अंतरिम जमानत दिए जाने की मांग को लेकर बांबे हाईकोर्ट में आवेदन दायर किया है। आवेदन में समीर ने जमानत के लिए अपने चाचा भुजबल को मिली जमानत के आदेश को आधार बनाया है। भुजबल को हाईकोर्ट ने 4 मई को जमानत प्रदान की थी। समीर व छगन भुजबल को प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने साल 2016 में गिरफ्तार किया था। ईडी के मुताबाबिक भुजबल ने अपने पद व अधिकारियों का दुरुपयोग किया जिससे सरकार को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। जांच के दौरान इस प्रकरण में समीर की भूमिका सामने आयी थी। 

17 मई को मामले की सुनवाई 
मंगलवार को जस्टिस वीएल अचलिया की बेंच के सामने समीर के वकील विक्रम चौधरी ने कहा कि इस प्रकरण के मुख्य आरोपी छगन भुजबल को जमानत मिल चुकी है। इसलिए उनके मुवक्किल को कम से कम अंतरिम जमानत तो मिलनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडरिंग कानून के तहत अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है। मेरे मुवक्किल पिछले दो साल से जेल में है। अब मामले की जांच भी पूरी हो चुकी है। इस लिहाज से भी मेरे मुवक्किल जमानत पाने का अधिकार रखते है। उन्होंने कहा कि इस मामले के सभी आरोपियों को जमानत मिल चुकी है सिर्फ मेरे मुवक्किल को ही हिरासत में रखा गया है। जस्टिस ने जमानत आवेदन पर गौर करने के बाद मामले की सुनवाई 17 मई को रखी है। 
 

Created On :   15 May 2018 12:20 PM GMT

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