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कामठी में बाल विवाह रुका, स्कूल से मंगवाए प्रमाणपत्र में हुआ नाबालिग होने का खुसाला
डिजिटल डेस्क, कामठी। बाल विवाह करने रहे युवक को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया जहां से उसे शुक्रवार को दो दिन की रिमांड पर भेजा गया। दरअसल नए पुलिस स्टेशन अंतर्गत कुंभारे कालोनी में गुरुवार सुबह 11 बजे एक एनजीओ की सतर्कता से बाल विवाह होने से रुक गया। विवाह के पूर्व एनजीओ ने शादी कर रहे युवक-युवती नाबालिग होने की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जिला बाल संरक्षण अधिकारी मुश्ताक पठान को सूचना दी। जिला महिला व बाल विकास अधिकारी सचिन जाधव के आदेश पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी ने सहकर्मी अधिकारी विनोद शेंडे और साधना हटवार सहित वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विजय मालचे, नायब तहसीलदार आर.टी उके के साथ कुंभारे कालोनी स्थित दुल्हन के घर पर दोपहर 12 बजे के करीब दबिश दी और बाल विवाह होने से रोक दिया।
पोस्को एक्ट के तहत कार्रवाई
पुलिस दूल्हा-दुल्हन सहित उनके माता-पिता को थाने ले गई। दूल्हा-दुल्हन के पास आयु प्रमाणपत्र नहीं थे। उनका शिक्षा ग्रहण करने वाले स्कूल से जन्म प्रमाण मंगवाया गया। जिसमें लड़की की आयु 17 साल तथा लड़का भी नाबालिग बताया जा रहा है। पुलिस ने नाबालिग लड़की की उपजिला अस्पताल में मेडिकल जांच करवाई। जांच में लड़की की गर्भवती होने की पुष्टि होने पर दूल्हे के खिलाफ पोक्सो के तहत कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार किया गया। इस साल की यह तीसरी घटना है। वर्ष 2021 में फरवरी और मार्च माह में इसी प्रकार के दो बाल विवाह रोके गए थे।
जानकारी के अनुसार बाबा रोलिंग मिल, शिव नगर, अनाज गोदाम के पास निवासी युवक का विवाह कुंभारे कालाेनी निवासी नाबालिग लड़की के साथ 27 मई को सुबह 11 बजे निवास पर ही आयोजित किया गया था। जब पुलिस और बाल संरक्षण विभाग के अधिकारियों ने शादी मंडप में दबिश दी, तब शादी की तैयारी चल रही थी। पुलिस ने लड़की की मां की शिकायत पर दूल्हा रामगढ़ निवासी को धारा 376, बाल संरक्षण कानून 2012 पोक्सो की धारा 4, 6 के तहत अपराध दर्ज कर गिरफ्तार किया गया है।
Created On :   28 May 2021 4:20 PM IST