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लिया लिखित वचन, नियम अनुसार ही करेंगे अब शादी
भास्कर संवाददाता | नागपुर. एक किशोरी का विवाह 22 अप्रैल काे तय हुआ था। बाल संरक्षण विभाग की सतर्कता से यह बाल विवाह रुक गया। किशोरी के पालकों से लिखित हामी पत्र लेकर 18 साल पूरे होने के बाद ही विवाह रचाने की ताकीद देकर छोड़ दिया गया। जरीपटका परिसर में 16 वर्षीय किशोरी का मध्य प्रदेश के लांजी तहसील अंतर्गत बेलगांव निवासी युवक से रिश्ता तय हुआ। 22 अप्रैल विवाह की तारीख तय हुई। दोनों परिवार में विवाह की तैयारी जोर-शोर से चल रही थी। चाइल्ड लाइन कार्यकर्ताओं को इसकी गुप्त सूचना मिली। चाइल्ड लाइन से मिली सूचना के आधार पर बाल संरक्षण कक्ष ने बाल िववाह प्रतिबंधक कानून अंतर्गत बाल िववाह होने से पहले ही रोक दिया।
बाल संरक्षण दल की टीम पहुंची
जिला बाल संरक्षण अधिकारी मुश्ताक पठान ने जिला महिला व बाल विकास अधिकारी अपर्णा कोल्हे के निर्देश पर टीम का गठन किया। बुधवार को बाल संरक्षण अधिकारी की टीम किशोरी के घर जा धमकी। दस्तावेज की पड़ताल करने पर किशोरी की उम्र 16 वर्ष पाई गई। विवाह की उम्र नहीं होने से पालक को विवाह रोकने की ताकीद दी गई। 18 वर्ष उम्र होने से पहले विवाह नहीं करने का पालक से लिखित हामी पत्र लिखवाकर लिया गया। टीम में बाल संरक्षण अधिकारी मुश्ताक पठान, विनोद शेंडे, साधना ठोंबरे, पुलिस िनरीक्षक रुपाली फटिंग, मुख्य सेविका दीपाली पवार, चाइल्ड लाइन सदस्य सारिका बारापात्रे, आंगनवाड़ी सेविका स्नेहलता गजभिये, वनिता नंदेश्वर का समावेश रहा।
किशोरी दसवीं कक्षा की छात्रा : जिस िकशोरी का विवाह तय किया गया था, वह दसवीं कक्षा की छात्रा है। नाना-नानी ने उसका पालन-पोषण किया। उन्हीं ने रिश्ता तय किया था। पालकों को किशोरी को आगे पढ़ाने तथा 18 वर्ष पूरे होने के बाद विवाह रचाने की ताकीद देकर छोड़ दिया गया।
Created On :   21 April 2022 5:49 PM IST