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नागपुर में फिर बंद होंगी 5वीं से 8वीं तक की कक्षाएं

डिजिटल डेस्क, नागपुर। तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए महापौर दयाशंकर तिवारी ने प्रशासन को सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कोरोना की रोकथाम करने के लिए उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के साथ होम सर्वे की टीम में भी वृद्धि करने को कहा।
शिक्षा संस्थानों पर नजर
फरवरी माह से शुरू किए गए 5वीं से 8वीं तक की कक्षाओं को तत्काल बंद करने के निर्देश दिए। तिवारी ने कहा कि महाविद्यालयों की कक्षाएं पहले की तरह ऑनलाइन शुरू रखी जाए। कोचिंग क्लासेस का निरीक्षण करें और जिन स्थानों पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, उन कोचिंग क्लासेस को बंद किया जाए। सभी कक्षाएं एक साथ बंद न करते हुए, जिन कक्षाओं में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, ऐसी कक्षाएं बंद की जाएं। शहर में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
शनिवार को कोविड स्थिति की समीक्षा करने के लिए महापौर तिवारी ने मनपा में कोरोना नियंत्रण कक्ष को भेंट दी। अधिकारियों से उपाय योजना और नियोजन के बारे में जानकारी ली। महापौर तिवारी ने कहा-
जिन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में क्षमता से अधिक भीड़ दिखे, उन प्रतिष्ठानों पर नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए।
कोरोना नियंत्रण कक्ष में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए, ताकि सुगमता से शहर में कोरोना पर नजर रखी जा सके।
स्वयंसेवी संस्थाओं का सहकार्य लेकर, जिन परिसरों में ज्यादा मरीज पॉजिटिव हैं, वहां 100 प्रतिशत व्यक्तियों की कोरोना जांच की जाए। -आर.आर.टी टीम की संख्या बढ़ाई जाए। समुपदेशन किया जाए। नगरसेवकों के माध्यम से लोगों को संपर्क कर जनजागृति की जाए।
आशा वर्कर और परिचारिकाओं की संख्या भी बढ़ाने की सलाह दी। इन मुद्दों पर मनपा आयुक्त से फोन पर चर्चा की।
अधिकारियों ने बताया
इससे पहले अतिरिक्त आयुक्त संजय निपाणे ने महापौर को कोरोना नियंत्रण कक्ष से किए जाने वाले कामों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नियंत्रण कक्ष से नागरिकों को निजी और सरकारी अस्पतालों में रिक्त बेड की जानकारी दी जाती है। कोरोना वैक्सीनेशन के लिए जिनका नाम है, उन्हें फोन से सूचना दी जाती है। कोरोना नियंत्रण कक्ष का नंबर 0712-2567021 है। इस अवसर पर सहायक वैद्यकीय स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेंद्र बहिरवार, डॉ. विजय जोशी उपस्थित थे।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।