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6 सितंबर तक शुरू हो सकती हैं नागपुर की बंद शराब दुकानें

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सुप्रीम कोर्ट ने भले ही मनपा क्षेत्र की शराब दुकानें शुरू करने का आदेश दिया हो, लेकिन शहर में शराब दुकानें शुरू होने में 6 सितंबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। आबकारी विभाग ने शराब दुकानें शुरू करने के लिए अपने स्तर पर जो मानक तैयार किए हैं, उसमें शहर का केवल एक शराब कारोबारी खरा उतरता नजर आ रहा है।
आबकारी विभाग ने उन शराब दुकानों को शुरू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है जिनकी पिटीशन हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में है, साथ ही जिन्होंने 5 साल में नवीनीकरण किया है और जिनकी शराब दुकानें मनपा व नगर परिषद क्षेत्र में है। शहर में जो बीयर बार, वाइन शॉप, बीयर शॉप व देसी शराब की दुकानें हैं, उनकी सालाना फीस काफी ज्यादा है। इसलिए शहर में कोई कारोबारी 5 साल के लिए दुकान का नवीनीकरण नहीं कराता। सरकारी आदेश नहीं आने से आबकारी विभाग ने अपने स्तर पर भले ही यह रास्ता निकाल लिया हो, लेकिन इसका लाभ अभी तक एक भी कारोबारी नहीं ले सका है।
शुक्रवार रात तक शहर की शराब दुकानें बंद ही थीं। शहर में वाइन शॉप की रिन्युअल फीस 11 लाख व बीयर बार की रिन्युअल फीस 6 लाख सालाना है। महाराष्ट्र वाइन मर्चेंट एसोसिएशन विदर्भ डिविजन के अध्यक्ष प्रताप देवानी ने बताया कि आबकारी विभाग के मानक काफी जटिल हैं। 5 साल के लिए शराब दुकानें रिन्युअल करने वाले जिले में 15 लोग हैं, इनमें केवल एक कारोबारी की दुकान शहर के कलमना क्षेत्र में है। शेष सभी 14 दुकानें नागपुर ग्रामीण में हैं। शहर की एक दुकान जो विभाग के मानकों पर खरी उतरी वह भी सोमवार के बाद ही शुरू हो सकती है। ग्रामीण की अपेक्षा शहर की दुकानों की रिन्युअल फीस काफी ज्यादा है। यहां चार गुना से ज्यादा फीस लगती है। इसलिए शहर में हर साल रिन्युअल किया जाता है
Created On :   2 Sept 2017 10:49 AM IST