इन्दौर में कोरोना का संक्रमण रोकने ठोस कदम नहीं उठा पाए कलेक्टर व एसपी

Collector and SP could not take concrete steps to prevent corona infection in Indore
 इन्दौर में कोरोना का संक्रमण रोकने ठोस कदम नहीं उठा पाए कलेक्टर व एसपी
 इन्दौर में कोरोना का संक्रमण रोकने ठोस कदम नहीं उठा पाए कलेक्टर व एसपी

भोपाल के आरटीआई एक्टिविस्ट की जनहित याचिका में आरोप, हाईकोर्ट ने मामला इन्दौर बैंच में किया ट्रांसफर
डिजिटल डेस्क जबलपुर ।
कोरोना के मामले में प्रदेश में शीर्ष स्थान पर काबिज इन्दौर शहर में संक्रमण को रोकने के लिए वहाँ के कलेक्टर और एसपी द्वारा कोई कारगर कदम न उठाए जाने का आरोप लगाने वाली भोपाल के आरटीआई एक्टिविस्ट अजय दुबे की याचिका पर हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस अजय कुमार मित्तल और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की युगलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि इस मामले में कई मुद््दे शामिल हैं, इसलिए बेहतर होगा कि इस मामले की सुनवाई इन्दौर खण्डपीठ में ही की जाए। इस निर्देश के साथ युगलपीठ ने मामला ट्रांसफर करके अगली सुनवाई 8 सितंबर को निर्धारित की है। इसी तरह प्रदेश में फैल रहे कोरोना संक्रमण को लेकर ग्वालियर के अधिवक्ता सुनील कुमार जैन की जनहित याचिका पर सरकार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले की प्रति पेश करने कहा गया है। उक्त फैसले के जरिए इस महामारी के दौरान मुकदमों की सीमाबंधन (लिमिटेशन) बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अंशुमान श्रीवास्तव, सुनील कुमार जैन, राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पुरुषेन्द्र कौरव, उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली और केन्द्र सरकार की ओर से अधिवक्ता कनक गहरवार ने पक्ष रखा।

Created On :   25 Aug 2020 8:39 AM GMT

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