'गांव से स्कूल तक' योजना के लिए चलाई बसों का दुरुपयोग होने पर करें शिकायत

Complaints about misuse of buses run from village to school scheme
'गांव से स्कूल तक' योजना के लिए चलाई बसों का दुरुपयोग होने पर करें शिकायत
'गांव से स्कूल तक' योजना के लिए चलाई बसों का दुरुपयोग होने पर करें शिकायत

डिजिटल डेस्क,नागपुर। राज्य सरकार की "गांव से स्कूल तक" योजना के तहत चलाई जा रही बसों को इस्तेमाल यात्री बस के रूप में किया जा रहा है। सरकार ने योजना के तहत पिछड़े 12 जिलों में ST महामंडल की बसें चलाई हैं। इस मुद्दे पर बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने दायर जनहित याचिका पर आदेश जारी किया है कि अगर कहीं इन स्कूल बसों का व्यावसायिक उपयोग होता नजर आए, तो इसकी शिकायत महामंडल से करें। इस शिकायत पर महामंडल को 7 दिनों में समाधान खोजना होगा।

दरअसल इस मामले में नरेश कुमार जैन ने जनहित याचिका दायर करके दलील दी थी कि महामंडल स्कूल की छुट्टियों के दौरान इन बसों का व्यावसायिक उपयोग करता है, जिससे बसों की हालत खराब होती जा रही है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता रवींद्र पांडे ने पक्ष रखा। याचिकाकर्ता के मुताबिक राज्य सरकार ने छात्राओं का शिक्षा के प्रति रूझान बढ़ाने और उन्हें सुविधाएं देने की दृष्टि से एक अहम फैसला लिया। सरकार ने 12वीं कक्षा तक की छात्राओं के लिए नि:शुल्क स्कूल बसों का प्रबंध किया। राज्य की 625 तहसीलों में हजारों बसें लगाई गई और बसों को संचालित करने तथा मेंटेनेंस के लिए सरकार परिवहन विभाग को हर साल करोड़ों रुपए की प्रतिपूर्ति देती है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि  परिवहन मंडल स्कूल की छुट्टियों के दौरान स्कूल बसों का उपयोग यात्रियों के लिए कर रहा है। नियम ये है कि स्कूल बसों का स्कूल की छुट्टियों के दौरान उपयोग करना हो तो बस को केवल उसी जिले में चलाया जाए। फिलहाल परिवहन विभाग धड़ल्ले से स्कूल बसों को लंबी दूरी के सफर के लिए उपयोग कर रहा है। याचिकाकर्ता ने इसे रोकने की प्रार्थना की थी, जिस पर कोर्ट ने यह आदेश जारी किया है।

Created On :   18 Aug 2017 2:29 PM IST

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