- चुनाव आयोग की ओर से शाम 4.30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसमें 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा।
- दुनियाभर में अब तक कोविड से 25 लाख लोगों की मौत
- जीडीपी के आंकड़े आने से पहले टूटा शेयर बाजार, 1000 अंक लुढ़का सेंसेक्स
- इंदौर की सुंदरता को खराब करने वालों पर होगी एफआईआर
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बयान दर्ज कराने नहीं पहुँचे कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी, हाईकोर्ट ने लगाई 5 हजार रुपए की कॉस्ट

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट ने बार-बार अवसर दिए जाने के बाद भी बयान देने के लिए नहीं पहुँचने पर बीना विधानसभा से कांग्रेस के पराजित प्रत्याशी एवं याचिकाकर्ता शशि कथोरिया पर पाँच हजार रुपए की कॉस्ट लगाई है। जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को चेतावनी दी है कि यदि वे 8 मार्च को बयान के लिए हाजिर नहीं होते हैं तो उन पर 10 हजार रुपए कॉस्ट लगाई जाएगी। बीना विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी शशि कथोरिया की ओर से चुनाव याचिका दायर कर भाजपा विधायक महेश राय के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा गया कि चुनाव में उनकी 600 मतों से हार हुई थी। चुनाव में ईवीएम में गड़बड़ी की गई। एकलपीठ द्वारा याचिकाकर्ता को बयान दर्ज कराने के लिए बार-बार समय दिया जा रहा था। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता समरेश कटारे ने एकलपीठ को बताया कि याचिकाकर्ता अपने पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बेंगलुरु गए हुए थे। एकलपीठ ने याचिकाकर्ता पर 5 हजार रुपए की कॉस्ट लगाते हुए बयान के लिए अगली तिथि 8 मार्च निर्धारित की है।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।