बुकिंग रद्द करने वाले उपभोक्ता को ब्याज के साथ लौटानी होगी रकम

Consumer canceled booking has to return the amount with interest
बुकिंग रद्द करने वाले उपभोक्ता को ब्याज के साथ लौटानी होगी रकम
बुकिंग रद्द करने वाले उपभोक्ता को ब्याज के साथ लौटानी होगी रकम

डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य उपभोक्ता आयोग ने सेवा में कमी व अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए टूर ऑपरेटर थॉमस कुक(इंडिया) को एक व्यक्ति को एडवांस के रुप में दी गई ढाई लाख रुपए की रकम नौ प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश दिया है। जबकि एक लाख रुपए मानसिक पीड़ा व मुकदमे के खर्च के रुप में देने को कहा है। इस तरह से कुल 4 लाख रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया है। अनंत कोर्डे ने अपनी मां, पत्नी व दो बच्चों के लिए थामस कुक के यहां मई 2014 में युरोप टूर का पैकेज बुक किया था। कोर्डे को टूर का कुल खर्च नौ लाख 40 हजार 138 रुपए बताया गया था। इसके तहत उन्होंने थामस कुक को एडवांस के रुप में ढाई लाख रुपए का भुगतान कर दिया। 28 मई 2014 से टूर की शुरुआत होनेवाली थी। टूर पैकेज बुक करने के बाद कोर्डे ने लंडन से पेरिस के बीच युरोस्टार ट्रेन से सफर करने की इच्छा व्यक्त की और कहा कि इसके लिए वे अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के लिए राजी है। इस दौरान उन्होंने टूर के तहत बुक किए गए होटल व यात्रा की समय सारणी की जानकारी मांगी। थामस कुक की ओर से बताया गया कि यह जानकारी उन्होंने टूर शुरु होने के सात दिन पहले दी जाएगी। इसके साथ उनकी युरोस्टार ट्रेन से सफर की मांग को भी अस्वीकार कर दिया गया। इस पर कोर्ड ने अपना टूर रद्द कर दिया लेकिन थामस कुक ने कोर्डे की ओर से एडवांस के रुप में दी गई पूरी रकम का भुगतान करने से इंकार कर दिया। थमस कुक की ओर से कोर्डे को एक लाख 62 हजार 374 रुपए दिए गए। इससे असंतुष्ट कोर्ड ने राज्य उपभोक्ता आयोग में आवेदन दायर किया। आयोग के सामने थामस कुक ने दावा किया कि टूर रद्द करने का निर्णय आवेदनकर्ता(कोर्डे) ने लिया है। हमने टूर नहीं रद्द किया है। इसलिए कैंसिलेसन(रद्द) शुल्क को काटने के बाद कोर्डे को रकम का भुगतान किया गया है। 

थॉमस कुक को राज्य उपभोक्ता आयोग का आदेश

आयोग ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि कोर्डे ने जिस टूर पैकेज को चुना था वह समूह टूर था जबकि कोर्डे परिवार के साथ यात्रा पर जा रहे थे। इसलिए कंपनी को पता था कि वह कोर्डे की ट्रेन से जुड़ी यात्रा की मांग को नहीं पूरा कर सकते है। यह अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है। यह बात कहते हुए आयोग ने थामस कुक को एडवांस के रूप में कोर्डे की ओर से दी गई सारी रकम(ढाई लाख रुपए) का भुगतान नौ प्रतिशत ब्याज के साथ और एक लाख रुपए टूर रद्द होने के चलते हुए मानसिक पीड़ा व मुकदमे के खर्च के लिए भुगतान करने का निर्देश दिया। 
 

Created On :   27 Oct 2019 6:12 PM IST

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