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कोरोना : 18 मरीज पॉजिटिव, संख्या बढ़कर हुई 939

डिजिटल डेस्क, नागपुर। कोरोना मरीजों की संख्या हजार के करीब पहुंच चुकी है। शुक्रवार को 18 मरीजों के पॉजिटिव आने के साथ ही 939 मरीज हो चुके हैं। पॉजिटिव आए 18 सैंपल में 9 की जांच मेयो और 3 की माफसू और 2 की एम्स में हुई है। 4 सैंपल निजी लैब में जांचे गए हैं। मेयो में पॉजिटिव आए 9 सैंपलों में 2 चंद्रमणिनगर, एक टेका स्थित हबीबनगर, एक निखालस मंदिर, एक मोमिनपुरा, एक सावनेर और एक नाईक तालाब से हैं।
एम्स में पॉजिटिव आए सैंपल एक नाईकतालाब बांग्लादेश और एसआरपीएफ कैंप के मरीज का है। निजी लैब में पॉजिटिव आए सैंपलों में एक अमरावती से नागपुर रेफर मरीज का है, जो जांच के बाद नागपुर में भर्ती किया गया है, एक चंद्रमणिनगर, एक बजरिया के भोईपुरा और एक हंसापुरी के शेखबारी चौक के मरीज का है।
नए इलाके चंद्रमणिनगर पहुंचा कोरोना
कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ-साथ संक्रमण नए क्षेत्रों में पहुंच रहा है। शुक्रवार को पहली बार चंद्रमणि नगर से दो कोरोना मरीज मिले हैं। गुरुवार को निलडोह के अमर अमर से मरीज पॉजिटिवव मिला था। ऐसे ही बुधवार को पहली बार झिंगाबाई टाकली से पहली बार मरीज सोने आया था।
18 डिस्चार्ज
गुरुवार को कुल 18 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। इनमें से 13 मेडिकल से और 5 मेयो से डिस्चार्ज किए गए हैं। मेडिकल से डिस्चार्ज मरीजों में 5 मोमिनपुरा, एक-एक नाईकतालाब और भानखेडा के हैं। अन्य सात मरीजों की अब तक जानकारी नहीं मिली है। मेयो से डिस्चार्ज मरीजों में तीन अकोला , एक-एक टिमकी और भानखेडा के मरीज हैं।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।