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1 लाख 29 हजार करदाताओं से निगम वसूलेगा बकाया कर

डिजिटल डेस्क जबलपुर । नगर निगम को शहर के करदाताओं से 125 करोड़ रुपयों की वसूली करनी है। इसमें से 95 करोड़ तो बकाया करों की राशि है, जबकि 30 करोड़ वर्तमान का टैक्स है। इसके लिए नगर निगम संभवत: शुक्रवार को 1 लाख 29 हजार करदाताओं को बिल जारी करने की तैयारी कर चुका है। इसके तहत करदाताओं को 30 दिनों के अंदर राशि जमा करनी होगी और यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो इसके बाद निगम धारा 174 का नोटिस जारी करेगा जिसमें 15 दिनों में टैक्स जमा करने का प्रावधान है। इसके बाद भी यदि करदाताओं ने ध्यान नहीं दिया तो सीधे कुर्की के लिए धारा 175 का नोटिस जारी हो जाएगा।
नगर निगम ने अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने के िलए कर वसूली पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। यही कारण है कि 125 करोड़ रुपयों की राशि वसूलने के िलए निगम के अधिकारी दिन-रात एक कर रहे हैं। 1 लाख 29 हजार 917 करदाताओं को बिल जारी होने वाले हैं जिससे एक तरह से कुर्की की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालाँकि बिल जारी होते ही अधिकांश करदाता कर जमा कर देते हैं, लेकिन बहुत से करदाता बचने के तरीके खोजते हैं। नगरीय प्रशासन से मिले आदेश के बाद अब नगर निगम किसी भी प्रकार की गलती नहीं करना चाहता है और हर हाल में शत-प्रतिशत टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा गया है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।
ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।