दाभोलकर हत्या मामले में तावड़े की जमानत अर्जी हुई खारिज

court dismissed the bail application of Tawde
दाभोलकर हत्या मामले में तावड़े की जमानत अर्जी हुई खारिज
दाभोलकर हत्या मामले में तावड़े की जमानत अर्जी हुई खारिज

डिजिटल डेस्क, पुणे। महाराष्ट्र अंधश्रध्दा निर्मूलन समिति के संस्थापक अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर की हत्या मामले में गिरफ्तार सनातन संस्था का साधक वीरेंद्र तावड़े की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। सीबीआई ने पिछले साल 11 जून 2016 को उसे गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश आर. एन. सरदेसाई ने गुरूवार को याचिका खारिज की। आपको बतादें 20 अगस्त 2013 को बालगंधर्व रंगमंदिर के पास शिंदे पुल पर डॉ. दाभोलकर की गोलियों से हत्या की गई थी। 

यह था मामला 

दाभोलकर अंधश्रध्दा के खिलाफ बोलते रहे। संत और भगवान के विरोध में बोलते थे, वो चमत्कार को चुनौती देते थे, जिसके कारण तावड़े ने उनकी हत्या का षड़यंत्र रचा। जिसके बाद विनय पवार, सारंग अकोलकर की मदद से घटना को अंजाम दिया गया। जिसका जिक्र सीबीआई ने चार्जशीट में किया है। तावड़े पर आरोप साबित नहीं हो रहे, यह कहकर उसके वकील संजीव पुनालेकर ने शिवाजीनगर स्थित सत्र न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की थी। जिसपर कोर्ट में अपना फैसला सुनाया, मामले में अगली सुनवाई 24 अक्टूबर को होगी।

Created On :   5 Oct 2017 2:22 PM GMT

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