मॉडल का अश्लील वीडियो प्रसारित करने के मामले में अदालत ने पुलिस को अभिनेत्री सावंत के खिलाफ कार्रवाई करने से रोका
डिजिटल डेस्क, मुंबई। बांबे हाईकोर्ट ने एक मॉडल के अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो को प्रसारित(सर्कुलेट) करने से जुड़े मामले में आरोपी फिल्म अभिनेत्री राखी सावंत को राहत दी है। हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस को निर्देश दिया है कि वह अभिनेत्री सावंत के खिलाफ मंगलवार तक कोई कार्रवाई न करें। सावंत ने इस मामले में गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन दायर किया है। इससे पहले सत्र न्यायालय ने सावंत के अग्रिम जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था।
सोमवार को न्यायमूर्ति एमएस कर्णिक के सामने सावंत का जमानत आवेदन सुनवाई के लिए आया। इस दौरान अभिनेत्री सावंत की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि जब से पुलिस ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की है तब से मेरी मुवक्किल पुलिस के साथ जांच में सहयोग कर रही है। पुलिस ने नवंबर 2022 में सावंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। इन दलीलों को सुनने के बाद न्यायमूर्ती ने मामले की सुनवाई 24 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी और तब तक पुलिस सावंत के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें।
इससे पहले सरकारी वकील ने कहा कि सावंत इस मामले में पुलिस के सामने हाजिर हुई थी। लेकिन अपना फोन पुलिस को सौपने से पहला आपत्तिजनक वीडियो फोन से डिलीट कर दिया है। पुलिस ने सावंत के खिलाफ अब सबूत नष्ट करने की धारा भी लगाई है। अंबोली पुलिस ने मॉडल की शिकायत के बाद सावंत के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।
Created On :   24 Jan 2023 12:51 PM IST