22 जून को कर्नल पुरोहित मामले पर कोर्ट सुनाएगी फैसला 

Court verdict on June for 22 Colonel case - application filed for free charge
22 जून को कर्नल पुरोहित मामले पर कोर्ट सुनाएगी फैसला 
22 जून को कर्नल पुरोहित मामले पर कोर्ट सुनाएगी फैसला 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मालेगांव बम धमाके के मामले में आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित की ओर से खुद को इस मामले से मुक्त किए जाने को लेकर दायर आवेदन पर 22 जून को अपना फैसला सुनाएगी। सोमवार को जस्टिस आरवी मोरे व जस्टिस अनूजा प्रभुदेसाई की बेंच के सामने पुरोहित का आवेदन सुनवाई के लिए आया। आवेदन में पुरोहित ने कहा कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सेना से अनुमति नहीं ली है। इसलिए मुझे इस मामले से मुक्त किया जाए। पुरोहित 2008 मालेगांव बम धमाके के मामले में आरोपी है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जमानत प्रदान की है।

खुद को आरोप मुक्त करने दाखिल किया है आवेदन
सोमवार को सुनवाई के दौरान एनआईए की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता ने कहा कि पुरोहित इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे लेकिन उन्हें निचली कोर्ट जाने के लिए कहा गया है। इस पर बेंच ने एनआईए के वकील को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति पेश करने को कहा और मामले की सुनवाई 22 जून तक के लिए स्थगित कर दी। 
 

Created On :   18 Jun 2018 2:57 PM GMT

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story