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कोर्ट का फैसला - अंतिम सांस तक जेल में ही रहेगा पत्नी का हत्यारा

डिजिटल डेस्क शहडोल । पत्नी की हत्या करने वाले डोमारी पाव पिता कल्लू पाव निवासी खालीटोला बलबहरा चौकी केशवाही थाना बुढ़ार को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। करीब पांच वर्ष पुराने मामले में अपर सत्र न्यायाधीश बुढ़ार आरोपी को धारा 302 भादवि में संपूर्ण प्राकृतिक जीवन तक के आजीवन कारावास के साथ-साथ 1000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। मीडिया सेल प्रभारी नवीन कुमार वर्मा एडीपीओ द्वारा दी गई ।
आए दिन करता था मारपीट
जानकारी के अनुसार 20 अगस्त 2015 को सूचनाकर्ता पूरन पाव ने बताया कि रामवती पाव के साथ उसका डोमारी पाव हमेशा मारपीट करता था। 19 अगस्त को रात्रि के समय आरोपी ने रामवती के साथ मारपीट की थी, जिससे उसके आंख और मुंह में गंभीर चोंटें आई थीं। शोर-शराबा सुनकर धनसिंह व गांव के अन्य लोग मौके पर पहुंचे थे और घायल अवस्था में पड़ी रामवती को अस्पताल ले गए थे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस आशय की जानकारी चौकी केशवाही में पूरन पाव द्वारा दर्ज कराई गई थी। मर्ग जांच के बाद अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अपराध क्रमांक 622/15 पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने विचारण उपरांत आरोपी डोमारी पाव पिता कल्लू पाव निवासी खालीटोला बलबहरा चौकी केशवाही को धारा 302 भादवि में सम्पूर्ण प्राकृतिक जीवन तक के आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया। अभियेाजन की ओर से नारायण मिश्रा अपर लोक अभियोजक एवं राजकुमार रावत, अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी बुढ़ार द्वारा पैरवी की गई।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।