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ट्रक की टक्कर लगने से क्रेन पलटी- हादसे में क्रेन चालक को आईं गंभीर चोटें

डिजिटल डेस्क जबलपुर। अधारताल थाना क्षेत्र में ग्राम चाँटी के समीप बाईपास रोड पर बीती रात डेढ़ बजे के करीब बेलगाम भागते ट्रक के चालक ने हाइड्रा क्रेन को पीछे से टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक की टक्कर लगने से क्रेन लहराकर पलट गई और क्रेन का चालक उसकी चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है।
लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी
सूत्रों के अनुसार प्रेम नगर, मदन-महल निवासी शमशेर सिंह ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह लकी क्रेन सर्विस का संचालक है। उसकी हाइड्रा क्रेन क्रमांक एमपी 20 डीए 2144 को प्रदीप मेहरा, उम्र 38 वर्ष, निवासी माण्डवा बस्ती रामपुर चलाता है। वह बीती रात क्रेन का काम करके गोसलपुर से वापस लौट रहा था । ग्राम चाँटी बाईपास के निकट रात डेढ़ बजे के करीब पीछे से आ रहे ट्रक क्रमांक के.ए. 02 एजी 0738 के चालक ने तेज रफ्तार एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे हाइड्रा क्रेन पलट गई एवं चालक प्रदीप मेहरा को चोटें आ गईं। हादसे में गंभीर रूप से घायल क्रेन चालक को 108 एम्बुलेंस से मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है। वहीं ट्रक की टक्कर लगने से उसकी हाइड्रा क्रेन क्षतिग्रस्त हो गई और हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से भाग निकला । रिपोर्ट पर धारा 279, 337 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी चालक की तलाश की जा रही है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।