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बच्चियों से दुष्कर्म-हत्या के मामले में दो को फांसी, एक को उम्र कैद

डिजिटल डेस्क, मुंबई। महिला दिवस के दिन ठाणे की विशेष पाक्सो न्यायालय ने तीन और साढ़े चार साल की बच्चियों के बलात्कार और हत्या के दो मामलों में दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं पांच साल की बच्ची से बलात्कार के एक मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। बलात्कार व हत्या का एक मामला ठाणे के कासरवाडवली का जबकि दूसरा भिवंडी के भोइवाडा पुलिस स्टेशन का है। तीनों मामलों की पैरवी सरकारी वकील उज्जवला मोहोलकर ने की जबकि फैसला न्यायाधीश एसए सिन्हा ने सुनाया।
पहला मामला भिवंडी के रोशनबाग इलाके का है, जहां साढ़े चार साल की बच्ची को अगवा कर बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। वारदात पिछले साल एक अप्रैल को हुई थी। चार अप्रैल को बच्ची का शव मोहम्मदिया मस्जिद के पीछे एक सुनसान इलाके में मिला था। छानबीन में खुलासा हुआ कि बच्ची के पिता के साथ लेनदेन को लेकर हुए विवाद से नाराज मोहम्मद आबेद मोहम्मद अजमीर शेख (20) नाम के आरोपी ने बच्ची को अगवा किया और बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी थी। वारदात के बाद आरोपी बिहार फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने उसे 6 जुलाई 2018 को दरभंगा जिले से स्थानीय पुलिस की मदद से गिरफ्तार कर लिया।
कोर्ट में पेश किए गए सबूतों के आधार पर शेख को शुक्रवार को दोषी करार दिया गया और फांसी की सजा सुनाई गई। दूसरा मामला ठाणे के कासरवडवली इलाके का है, जहां तीन साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में रामकीरत गौड़ (33) नाम के आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। घर के बाहर खेल रही बच्ची को पड़ोसी गौड ने अगवा किया और बलात्कार के बाद हत्या कर उसका शव एक खेत में पानी भरे गड्ढे में फेंक दिया। 30 सितंबर 2013 को यह वारदात हुई थी। पुलिस ने तीन दिन बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को उसे भी फांसी की सजा सुनाई गई। इसके अलावा भांडूप इलाके से पांच साल की बच्ची को अगवा कर ठाणे के शिवाजी नगर में लाकर उसके साथ बलात्कार करने वाले सुमन झा (39) को भी अदालत ने दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। वारदात पिछले साल 16 मार्च को हुई थी। कुछ लोगों ने अकेली लड़की को जख्मी हालत में देखा था। जिसके बाद ठाणे की वर्तकनगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर छानबीन शुरू की थी। पुलिस ने सीसीटीवी और गवाहों की मदद से आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत पेश किए।
लड़के का यौन उत्पीड़न कर हत्या करने वाले को उम्रकैद
आठ साल के लड़के के यौन उत्पीड़न बाद उसकी हत्या के मामले में पाक्सो न्यायालय ने मोहम्मद हफीज पठान (23) नाम के शख्स को उम्र कैद की सजा सुनाई है। आरोपी 19 दिसंबर 2017 को बच्चे को पतंग उड़ाने के बहाने अपने साथ ले गया था। बाद में उसका यौन उत्पीड़न किया और विरोध करने पर हत्या कर दी और शव पहाड़ी इलाके में झाड़ियों में फेंक दिया था। मामले की छानबीन कर मुंब्रा पुलिस ने पठान के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए जिसके आधार पर उसे दोषी ठहराया गया।
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