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चार सप्ताह में तेजी से फैल सकता है डेल्टा प्लस, Level-3 की पाबंदियां रहेंगी जारी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। कोरोना के डेल्टा प्लस वेरियंट के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए फिर से कड़ी पाबंदियां लग सकतीं हैं। राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों को आगाह किया है कि अगले चार से छह हफ्तों में यह वेरियंट तेजी से फैल सकता है, जिससे कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। राज्य के मुख्य सचिव सीताराम कुंटे की ओर से शुक्रवार को जारी दिशानिर्देश में कहा गया है कि डेल्टा प्लस वेरियंट फिलहाल राज्य के रत्नागिरी और जलगांव जिलों में ही मिला है लेकिन अगर कड़े प्रतिबंध नहीं लगाए गए तो यह तेजी से दूसरे हिस्सों में फैल सकता है। कोरोना का यह वेरियंट पहले के वायरस के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैलता है। फेफड़ों के सेल के साथ यह मजबूत बंधन बना सकता है साथ ही यह शरीर में बनी एंटी बॉडी को भी कमजोर कर सकता है।
तो लगा सकते हैं पाबंदिया
स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए गए है कि अगर ज्यादा मामले बढ़े और ऑक्सीजन बेड कम होते दिखे तो कड़े प्रतिबंध लगाने से परहेज न किया जाए। स्थानीय प्रशासन को साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर और ऑक्सीजन बेड खाली होने से जुड़ी नियमित जानकारी जुटानी होगी और यह तीसरे स्तर से ऊपर जाने पर राज्य आपदा निवारण प्राधिकरण द्वारा पहले जारी आदेश रद्द हो जाएंगे। साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट के लिए सिर्फ आरटी-पीसीआर जांच को आधार बनाने के निर्देश दिए गए हैं आरएटी या दूसरे टेस्ट मान्य नहीं होंगे। साथ ही आंकड़ें सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के साथ साझा करने होंगे। जिला आपदा निवारण प्राधिकरण को इन आंकड़ों के आधार पर ही लॉकडाउन से जुड़े नियम बनाने होंगे। आंकड़े कम होने पर भी पाबंदियों में छूट देने के लिए कम से कम दो सप्ताह तक इंतजार करने को कहा गया है।
जल्द हासिल करें 70 फीसदी टीकाकरण का लक्ष्य
शुक्रवार को जारी आदेश में जिला आपदा निवारण प्राधिकरण को जल्द से जल्द 70 फीसदी आबादी को टीके लगाने की कोशिश करने को कहा गया है। इसके अलावा कोरोना फैलने से रोकने के लिए जिन्हें कोरोना हुआ है उनकी पहचान, जांच और जरूरत पड़ने पर इलाज की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वालों से जुर्माना वसूलने, भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों की इजाजत न देने, कंटेनमेंट जोन बनाकर सीमित इलाकों में पाबंदी लगाने, रेस्टारेंट, मॉल, शादी समारोह आदि में नियमों के पालन से जुड़ी जांच के लिए उड़न दस्ते बनाने के भी निर्देश जिला आपदा निवारण प्राधिकरण को दिए गए हैं।
राज्यभर में केवल तीसरे स्तर की पाबंदियां रहेंगी जारीः टोपे
राज्य में कोरोना संक्रण के डेल्टा वेरियंट के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी जिलों में कम से कम तीसरे स्तर (लेबल) की पाबंदियां जारी रखने का फैसला किया है। यानी जिन जिलों में कोरोना संक्रमण के मामले काफी कम हैं और वे पहले या दूसरे स्तर में हैं, वहां भी पाबंदियां बढ़ जाएंगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि राज्य में डेल्टा वेरियंट से मौत का पहला मामला सामने आया है। रत्नागिरी जिले में कोरोना वायरस के डेल्टा वेरियंट से एक 80 वर्षीय महिला की मौत हो गई है। डेल्टा वेरियंट के फिलहाल रत्नागिरी में नौ मामले हैं। इसके अलावा जलगांव में सात, मुंबई में दो और पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग में डेल्टा वेरियंट के एक-एक मरीज पाए जा चुके हैं। राज्य में डेल्टा वेरियंट के कुल 21 मामले सामने आ चुके है। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार ने फिर सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। तीसरे स्तर में दुकाने शाम चार बजे तक ही खुली रह सकती है। इसके अलावा मॉल, थिएटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। रेस्टारेंट में सिर्फ 4 बजे तक 50 फीसदी क्षमता से ग्राहकों को खाना परोसा जा सकता है। 4 बजे के बाद खाना सिर्फ पार्सल देने की इजाजत होगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ट्वीट कर लिखा कि इस स्तर की पाबंदियां सुरक्षित महाराष्ट्र के लिए।
Created On :   25 Jun 2021 9:15 PM IST