Mumbai News: नियम पालन नहीं होने पर एप आधारित बस- कार-बाइक टैक्सी चालकों पर कार्रवाई- प्रताप सरनाईक

नियम पालन नहीं होने पर एप आधारित बस- कार-बाइक टैक्सी चालकों पर कार्रवाई- प्रताप सरनाईक
  • दैनिक भास्कर में खबर प्रकाशित होने के बाद जागा परिवहन विभाग
  • एप आधारित बस- कार-बाइक टैक्सी चालकों पर कार्रवाई

Mumbai News. राज्य में ऐप के माध्यम से संचालित बस, कार और बाइक टैक्सी सेवाओं को अब राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कानूनी प्रावधानों और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करना अनिवार्य होगा। इन सेवाओं द्वारा नियमों का उल्लंघन किए जाने पर अब उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश शुक्रवार को परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विधान भवन में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए। इस बैठक में सरनाईक ने परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार तथा विभाग के अन्य अधिकारियों को इस तरह की सेवाएं अवैध रूप से संचालित करने वाली कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दिए।

सरनाईक ने बैठक में कहा कि राज्य सरकार हमेशा से आधुनिक परिवहन सेवाओं को प्रोत्साहित करती रही है, लेकिन इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सभी सेवाएं कानूनी ढांचे के अंतर्गत कार्य करें। उन्होंने कहा कि ऐप आधारित बस, टैक्सी या बाइक सेवाओं को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा। मंत्री सरनाईक ने यह भी स्पष्ट किया कि यह दिशा-निर्देश यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, इसलिए इनका उल्लंघन यात्रियों के अधिकारों का हनन माना जाएगा और ऐसी स्थिति में संबंधित कंपनियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आने वाले दिनों में इस क्षेत्र के लिए एक समावेशी और पारदर्शी नीति पर भी काम कर रही है, ताकि परिवहन व्यवस्था अधिक सुरक्षित, जवाबदेह और संगठित बन सके।

गौरतलब है कि दैनिक भास्कर ने मुंबई में अवैध तरीके से चल रही उबर की शटल बस सेवा को लेकर सवाल उठाए थे। विधानसभा में इस मुद्दे को कांग्रेस सदस्य नाना पटोले ने उठाया था। जिसके बाद शुक्रवार को मंत्री सरनाईक ने परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की।

Created On :   11 July 2025 8:19 PM IST

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