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देशमुख ने दायर किया जमानत आवेदन, सीबीआई पर अधूरा आरोप पत्र दाखिल करने का आरोप
डिजिटल डेस्क, मुंबई। भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों का सामना कर रहे राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने बुधवार को मुंबई की विशेष अदालत में डिफाल्ट जमानत के लिए आवेदन दायर किया है। सीबीआई ने इस मामले को लेकर पिछले दिनों जांच के बाद देशमुख के खिलाफ कोर्ट में 59 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया था। देशमुख ने अधिवक्ता अनिकेत निकम के माध्यम से दायर जमानत आवेदन में दावा किया है कि सीबीआई ने उनके खिलाफ दो जून 2022 को अधूरा आरोपपत्र दायर किया है। सीबीआई ने आरोपपत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता देशमुख के अलावा उनके निजी सचिव संजीव पलांडे व निजी सहयोगी कुंदन शिंदे को भी आरोपी बनाया है। देशमुख फिलहाल भ्रष्टाचार व मनी लांड्रिग के मामले में न्यायिक हिरासत में है और मुंबई की आर्थररोड जेल में बंद हैं।
जमानत आवेदन में देशमुख ने कहा है कि सिर्फ 59 पन्ने संकलित करके दायर किए गए दस्तावेजों को आरोपपत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती है। इसके अलावा मौजूदा आरोपपत्र मेरे खिलाफ जांच को पूरा किए बिना दी दायर कर दिया गया है। ऐसे में यह नहीं कहा जा सकता है कि सीबीआई ने मेरे खिलाफ (देशमुख) पूरा आरोपपत्र दायर किया है। लिहाजा मुझे आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 173 में दिए गए डिफाल्ट जमानत पाने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस धारा के तहत जांच पूरी होने के बाद जांच एजेंसी की ओर से आरोपपत्र दायर किए जाने का प्रावधान किया गया है।
पूर्व मुंबई पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने पिछले साल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर तत्कालीन समय में गृहमंत्री का पद संभालनेवाले देशमुख के सौ करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का खुलासा किया था। जिसके तहत देशमुख पर पुलिसवालों को रेस्टोरेंट व बार से पैसे वसूली का लक्ष्य दिए जाने का भी खुलासा हुआ था। इसके बाद इस मामले को लेकर बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने सीबीआई को भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के निर्देश दिए थे। सीबीआई ने जांच के बाद देशमुख व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी और अब देशमुख के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है।
Created On :   8 Jun 2022 8:54 PM IST