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देशमुख के वकील डागा और पुलिस उपनिरीक्षक तिवारी की जमानत याचिका खारिज
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राऊज एवेन्यू कोर्ट स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को सीबीआई के दस्तावेज लीक करने के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के वकील आनंद डागा और पुलिस उपनिरीक्षक अभिषेक तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अदालत ने 6 सिंतबर को दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 4 सिंतबर को दोनों की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान विशेष सीबीआई न्यायाधीश विमल कुमार यादव ने दोनों की जमानत याचिका खारिज करते हुए दोनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के मद्देनजर 20 सितंबर को अदालत में पेश करने का सीबीआई को निर्देश दिया गया है।
बता दें कि दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और 8 के तहत प्रथमिकी दर्ज की गई है।
Created On :   8 Sept 2021 8:05 PM IST