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धनपुरी नगरपालिका अधिकारी को नहीं मिलेंगे वित्तीय अधिकार
डिजिटल डेस्क , शहडोल । धनपुरी के प्रभारी नगरपालिका अधिकारी रविकरण त्रिपाठी को दोबारा निलंबन के बाद हाई कोर्ट से स्टे तो मिल चुका है, लेकिन उनको वित्तीय पावर नहीं दिए जाने संबंधी पत्र जेडी नगरीय निकाय द्वारा प्रशासक को लिखा गया है। पत्र में आयुक्त सह सचिव नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग भोपाल के निर्देश का हवाला देते हुए लिखा गया है कि श्री त्रिपाठी को वित्तीय एवं प्रशासकीय अधिकार ना सौंपे जाएं।
आरपी सोनी संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास शहडोल संभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार नवगठित नगर परिषद बकहो में नियम विरुद्ध संविलियन किए जाने के संबंध में विभिन्न स्तर पर प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया। जांच प्रतिवेदन के अनुसार कर्मचारियों का संविलियन नियम विरुद्ध तरीके से किया गया। अनियमित रूप से नियमिति पदों पर संविलियन किए गए 53 कर्मचारियों को भुगतान किए गए वेतन भत्तों के दृष्टिगत निकाय को माह अक्टूबर 2021 तक लगभग 65 लाख रूपये की आर्थिक क्षति हो चुकी है। जिसके लिए भी श्री त्रिपाठी अनुपातिक रूप से उत्तरदायी पाये गए हैं। उनके द्वारा किये गए उक्त कृत्य को कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता का परिचायक मानते हुए प्रावधानों के अंतर्गत निलंबित किया गया था। उक्त निलंबन आदेश के विरूद्ध उच्च न्यायालय द्वारा आगामी सुनवाई तक के लिए स्थगन आदेश जारी किया गया है। स्थगन आदेश के पालन में रविकरण त्रिपाठी को निलंबन अवधि को कार्य दिवस मानते हुए पूर्ण वेतन भत्ते आदि का भुगतान यथावत किया जाये, परन्तु आरोपित लांछन अति गंभीर एवं वित्तीय हानि से संबंधित होने के कारण संचालनालय शासन के आगामी निर्देश तक उनको वित्तीय एवं प्रशासकीय प्रभार ना सौंपा जाए।
Created On :   3 Feb 2022 1:10 PM IST