92 मरीजों के बिल में अंतर, नागपुर मनपा ने 10.32 लाख लौटाने का आदेश दिया

Difference in the hospital bill of 92 patients, Nagpur Manpa ordered to return 10.32 lakhs
92 मरीजों के बिल में अंतर, नागपुर मनपा ने 10.32 लाख लौटाने का आदेश दिया
92 मरीजों के बिल में अंतर, नागपुर मनपा ने 10.32 लाख लौटाने का आदेश दिया

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य सरकार ने कोविड उपचार के दर तय किए हैं। अस्पतालों में 80 प्रतिशत बेड के लिए सरकारी दर लागू है। रेडियंस अस्पताल में एक समान टेस्ट के लिए 92 मरीजों से अलग-अलग फीस वसूल किए जाने का मामला शिकायत निवारण समिति की जांच में सामने आया है। मरीजों से अतिरिक्त वसूले गए 10 लाख, 32 हजार 243 रुपए सात दिन में संबंधित मरीज अथवा उनके रिश्तेदार को लौटाने का आदेश  मनपा के अतिरिक्त आयुक्त जलज शर्मा ने जारी किया है।

नोटिस का नहीं दिया जवाब

निजी अस्पतालों में कोविड मरीजों की लूट के खिलाफ आवाज उठने पर मनपा आयुक्त ने सभी अस्पतालों से कोविड मरीजों की संपूर्ण जानकारी मांगी थी। रेडियंस अस्पताल से प्राप्त जानकारी में 92 मरीजों से एक समान टेस्ट के लिए अलग-अलग फीस वसूले जाने की जानकारी सामने आई। इस मामले में मनपा के सामान्य प्रशासन उपायुक्त ने 20 मई को अस्पताल प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस जारी कर दो दिन में स्पष्टीकरण मांगा। अस्पताल प्रबंधन से कोई जवाब नहीं मिला। अंत में प्रकरण शिकायत निवारण समिति के पास भेजा गया। समिति ने प्राप्त दस्तावेजों की पड़ताल कर  92 मरीजों से 10 लाख, 32 हजार 243 रुपए अतिरिक्त वसूल किए जाने पर मुहर लगाई। इसके बाद मरीज अथवा उनके रिश्तेदारों को वसूली गई अतिरिक्त रकम 7 दिन में लौटाकर मनपा को रिपोर्ट पेश करने के आदेश जारी किए।

Created On :   30 May 2021 8:33 AM GMT

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