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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने किया बीमा कंपनी के खिलाफ आदेश पारित
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। बीमा कराने के बाद पॉलिसी धारक को उम्मीद होती है कि इलाज कराने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। बीमित को अस्पताल की जरूरत होती है तो बीमा कंपनी पहले कैशलेस से इनकार करती है। बिल सबमिट करने पर अनेक प्रकार की खामियाँ निकालकर क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे दो बीमितों ने परेशान होकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई थी। विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा सुनवाई करते हुए चोलामंडलम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी व केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी धारक को इलाज का भुगतान करने का आदेश पारित किया गया है।
इन नंबरों पर बीमा से संबंधित समस्या बताएँ
स्वास्थ्य बीमा से संबंधित किसी भी तरह की समस्या आपके साथ भी है तो आप दैनिक भास्कर मोबाइल नंबर - 9425324184, 9425357204 पर बात करके प्रमाण सहित अपनी बात दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रख सकते हैं। संकट की इस घड़ी में भास्कर द्वारा आपकी आवाज को खबर के माध्यम से उचित मंच तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा।
यूटीआई के ऑपरेशन का पूरा भुगतान करने का आदेश पॉरित
प्रणय तिवारी ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में शिकायत की थी कि केयर हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से स्वास्थ्य बीमा कराया था। माँ श्रीमती लता तिवारी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण निजी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और वहाँ उनका यूटीआई का ऑपरेशन चिकित्सकों द्वारा किया गया था। बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया था। खण्डपीठ की लोक अदालत के अध्यक्ष जिला न्यायाधीश उमाशंकर अग्रवाल, मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी संजय मिश्रा एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी गोपाल गुप्ता के द्वारा सारे दस्तावेज देखने के बाद बीमा कंपनी को 98 हजार 32 रुपए भुगतान देने अवाॅर्ड पारित किया गया है।
Created On :   13 Sept 2022 7:40 PM IST