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दिव्यांग कर्मचारियों को कार्यालय उपस्थिति से मिली छूट, रोटेशन के आधार पर करते हैं ड्यूटी
डिजिटल डेस्क, मुंबई। राज्य के जिन सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की 15 प्रतिशत उपस्थिति को लेकर रोटेशन (रोस्टर) पद्धति अपनाई जा रही है, उन कार्यालयों में दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित रहने से छूट मिलेगी। गुरुवार को राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया है। शासनादेश के अनुसार जिन क्षेत्रों के सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की उपस्थिति रोटेशन के अनुसार नियंत्रित नहीं की जा रही है उन कार्यालयों में दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जिन दिव्यांग अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय में उपस्थित रहने से छूट मिली है उन्हें कार्यालय के महत्वपूर्ण और तत्काल सरकारी कामकाज के निपटारे की दृष्टि से मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी कार्यालय में उपलब्ध करना होगा।
राज्य सरकार का यह फैसला अगले आदेश तक लागू रहेगा। उल्लेखनीय है कि राज्य के मुंबई महानगर प्रादेशिक विकास क्षेत्र (एमएमआर) की सभी महानगर मनपा के अलावा नागपुर, औरंगाबाद अमरावती, अकोला, जलगांव, धुलिया, नाशिक, मालेगांव, पुणे, सोलापुर मनपा क्षेत्र के सरकारी कार्यालयों में 15 प्रतिशत अथवा कम से कम 15 कर्मचारियों की (इनमें से जो अधिक होगा) उपस्थिति 3 जून से लागू की गई है जबकि कंटेनमेंट जोन के अलावा राज्य के शेष हिस्से में कर्मचारियों की उपस्थिति 100 प्रतिशत लागू की गई है।
Created On :   11 Jun 2020 7:57 PM IST