अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर लोगों और वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध न लगाएं

Do not ban the movement of people and vehicles within interstate and state
अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर लोगों और वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध न लगाएं
अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर लोगों और वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध न लगाएं

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच केन्द्र सरकार ने अनलॉक 3 को भी 1 अगस्त से लागू कर दिया है, लेकिन महाराष्ट्र, बिहार जैसे कुछ राज्यों में अब भी लॉकडाउन लागू है। ऐसे में केन्द्र सरकार ने महाराष्ट्र सहित सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर कहा है कि वह लॉकडाउन की परिस्थिति में भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और लोगों को आवागमन में किसी तरह की बाधा उत्पन्न न होने दे। केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पत्र में सभी राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि अनलॉक प्रक्रिया के तहत अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर लोगों और वाहनों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को दिए निर्देश में कहा है कि ऐसी खबरें थीं कि राज्यों के अंदर आवाजाही के लिए विभिन्न जिलों और राज्यों द्वारा स्थानीय प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं।

केन्द्रीय गृह सचिव ने पत्र में कहा है कि अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर लोगों और वाहनों की आवाजाही पर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध आपूर्ति श्रृखंलाओं को प्रभावित कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरुप आर्थिक गतिविधि और रोजगार में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने कहा है कि अनलॉक के दिशानिर्देशों में स्पष्ट रुप से बताया गया है कि अंतरराज्यीय और राज्य के अंदर लोगों और सामान की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

 

Created On :   22 Aug 2020 6:12 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story