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अब काम छोड़कर घूमने वाले मनमौजी डॉक्टरों पर कसी नकेल

डिजिटल डेस्क, नागपुर। सरकारी मेडिकल कॉलेजों के ऐसे वरिष्ठ डॉक्टर जो ऑफिस वर्क के नाम पर घूमने का प्लान बनाते हैं। उन पर चिकित्सा शिक्षा एवं शोध संचालनालय के डॉयरेक्टर डॉ. प्रवीण शिंगारे ने नकेल कसी है। इतना ही नहीं निरीक्षण आदि के नाम पर घूमने वाले वरिष्ठ डॉक्टरों के लिए नियम बना दिए गए हैं। जिसके तहत तय समय-सीमा से अधिक बार बाहर जाने के लिए कॉलेज के डीन के माध्यम से डॉयरेक्टर से अनुमति लेनी होगी। तभी वह दौरा अधिकृत माना जाएगा।
दौरों के नाम पर घूमने-फिरने का सिलसिला
मेडिकल कॉलेजों के वरिष्ठ डॉक्टर अपने रोजमर्रा के कामों को छोड़कर बाहर निरीक्षण की योजनाएं बनाते हैं। भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई), विश्वविद्यालय का विरीक्षण (एलआईसी) एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा करवाने के नाम पर जगह-जगह घूमकर अपना काम करते हैं। सालभर दौरों के नाम पर घूमने का सिलसिला चलता है। लगातार सामने आ रही अनियमितताओं के बाद मेडिकल डॉयरेक्टर ने इन पर रोक लगाने का फैसला लेकर नए नियम लागू कर दिए।
ये हैं नियम
- एमसीआई के निरीक्षण के लिए कोई भी डॉक्टर (प्राध्यापक) साल में दो बार निरीक्षण पर जा सकता है।
- विश्वविद्यालय की एलआईसी जांच के लिए कोई भी चिकित्सा शिक्षक साल में एक बार जा सकता है।
- विश्वविद्यालय की परीक्षा के लिए एक सत्र में दूसरे राज्य में एक बार व दो अलग-अलग राज्य में दो बार जा सकते हैं।
Created On :   26 Sept 2017 10:39 PM IST