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एडमिशन रद्द करवाने पर तीन दिन के अंदर लौटाने होंगे डॉक्यूमेंट

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी व्यावसायिक और गैर-व्यावसायिक कॉलेजों को आदेश दिए हैं कि उनके यहां एडमिशन रद्द कराने वाले स्टूडेंट्स के डाक्यूमेंट तीन दिन के भीतर लौटाने होंगे, अन्यथा उल्लंघन करने वाले कॉलेजों पर 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार ने हाल ही में जीआर जारी कर इसकी घोषणा की है।
कॉलेज विरोध नहीं कर सकते : उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बीते दिनों इस नियम की घोषणा की थी।
नोटिफिकेशन जारी
अखिल भारतीय तंत्र शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पहले ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने भी कॉलेजों को यह निर्देश दिए हैं। जीआर में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि यदि कॉलेज की पढ़ाई या सुविधाओं के चलते स्टूडेंट वहां पढ़ाई जारी नहीं रखना चाहे और प्रवेश रद्द कराना चाहे, तो कॉलेज इसका विरोध नहीं करेंगे और उनके डाक्यूमेंट नहीं रोकेंगे। सरकार ने विभागीय उच्च व तकनीकी शिक्षा संचालक को इसकी देखरेख की जिम्मेदारी दी है। विद्यार्थियों से शिकायत मिलने पर उन्हें मुख्यालय को इसकी जानकारी देनी होगी। इसके बाद कॉलेज पर पहली गलती पर 1 लाख, दूसरी गलती पर 2 लाख ऐसा करते-करते 10 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा होगी। उल्लेखनीय है कि कई कालेज स्टूडेंट्स के डाक्यूमेंट जानबूझकर रोक देते हैं जिससे स्टूडेंट्स को कई परेशानी झेलनी पड़ी है। स्टूडेंट्स की परेशानी कम करने यह निर्देश दिए गए हैं।
यूजीसी ने भी दिए हैं निर्देश
बीते दिन जारी किए अपने निर्देश में यूजीसी ने यह भी स्पष्ट किया है कि अब कोई भी कॉलेज एडमिशन लेते समय ओरिजनल डॉक्यूमेंट्स अपने पास नहीं रख सकता। अगर विद्यार्थी एडमिशन रद्द करवाए, तो कॉलेज को उसकी फीस उसे लौटानी होगी। उच्च शिक्षण संस्थान अगर दाखिला वापस लेने वाले स्टूडेंट्स को उनकी फीस नहीं लौटाते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अब से किसी भी शिक्षण संस्थान को स्टूडेंट्स के दस्तावेजों की मूल प्रति रखने का अधिकार नहीं होगा।
Created On :   5 Jan 2019 4:55 PM IST