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राज्य स्तरीय अंडर-19 स्क्वैश स्पर्धा के दस्तावेज जब्त,गड़बड़ी का आरोप

डिजिटल डेस्क, नागपुर। राज्य स्तरीय अंडर-19 स्क्वैश स्पर्धा के दस्तावेज हाईकोर्ट ने जब्त कर लिए हैं। उक्त स्पर्धा में गड़बड़ी का आरोप है। प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ी आरव जांभुलकर के पिता अशोक जांभुलकर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने प्रतियोगिता के परिणाम में पक्षपात और गड़बड़ी का अारोप लगाया था। जिसके बाद सोमवार को राज्य सरकार को प्रतियोगिता के दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे। मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने औरंगाबाद में हुई अंडर-19 स्क्वैश प्रतियोगिता के तमाम दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं। हाईकोर्ट में दस्तावेज अपने कब्जे में लेकर एक प्रति याचिकाकर्ता काे भी दी। कोर्ट ने फैसला विचाराधीन रखा है, मामले में दो सप्ताह बाद सुनवाई होगी।
अधिकारी पर कार्रवाई
राज्य सरकार ने नागपुर खंडपीठ को जानकारी दी कि, उन्होंने किसी भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता से आर.डी. महादवाड को दूर रखने का निर्णय लिया है। साथ ही उनकी जगह दूसरे अधिकारी को नियुक्त किया गया है। रितेश को भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से प्रतिबंधित किया है। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को प्रतियोगिता से जुड़े सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने के आदेश िदए हैं। मामले में मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।
पांचवें स्थान के लिए नहीं हुआ मुकाबला
कोर्ट में अशोक जांभुलकर ने यह याचिका दायर की है, जिसमें दावा किया है कि उनका 17 वर्षीय पुत्र आरव नंदनवन के राजेंद्र हाईस्कूल का विद्यार्थी है। वह भी इस प्रतियाेगिता में शामिल हुआ था। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतियोगिता में राज्य के 8 विभागों से विद्यार्थी शामिल हुए। प्रतियोगिता में 1, 2, 3 और 4 क्रमांक के लिए मुकाबले हुए, लेकिन 5वें स्थान के लिए इसलिए मुकाबला नहीं हुआ। आरव ने बार-बार आयोजकों से 5वें स्थान के लिए मुकाबला कराने की विनती की, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई और रितेश महादवाड को पांचवें क्रमांक का विजेता घोषित किया गया। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि, रितेश औरंगाबाद विभाग के खेल उपसंचालक आर.डी. महादवाड का बेटा है। ऐसे में याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट की शरण लेकर मामले की जांच की मांग की है।
Created On :   6 Dec 2017 2:47 PM IST