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ईट राइट चैलेंज- देश के 150 जिलों में जबलपुर भी

लोगों को स्वच्छ और साफ-सुथरा खाने को मिले इसके लिये खाद्य सुरक्षा विभाग को सौंपी गई जिम्मेदारी, हर काम के अंक तय
डिजिटल डेस्क जबलपुर । स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिस तरह शहरों के बीच स्वच्छता को लेकर स्पर्धा शुरू हुई थी, उसी तरह की स्पर्धा अब साफ-सुथरे और अच्छे खाने को लेकर भी शुरू हो गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने देश के 150 शहरों और जिलों के बीच 'ईट राइट चैलेंज' प्रतियोगिता शुरू की है। इस प्रतियोगिता में जबलपुर का चयन किया गया है। इस प्रतियोगिता में जो शहर और जिले अभी नामांकित हुए हैं उन्हें 31 मार्च 2021 तक काम करना होगा और इसके उन्हें अंक मिलेंगे। इन अंकों के आधार पर ही प्रतियोगिता में नंबर लगेगा।
अभियान को आगे बढ़ाने 5 लाख मिलेंगे
इस प्रतियोगिता में शामिल होने से पहले ही खाद्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम को 5 लाख रुपये की राशि भी दी जायेगी। देश के सभी जिलों की यह राशि जारी की जा रही है ताकि वे सुधार कर सकें। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमरीश दुबे ने बताया कि जिले में इसकी तैयारी शुरू हो गई है। दुकानदार लाइसेंस लेकर काम करें और साफ-सुथरी खाद्य सामग्री लोगों को मिले यही हमारा प्रयास है।
10 रुपये में होगी जाँच
मिलावटी खाद्य पदार्थ की जाँच करने एक मोबाइल वेन चलेगी। इसमें खाद्य सामग्री की जाँच के साथ ही िरपोर्ट भी मिल जायेगी। आम आदमी भी 10 रुपये का शुल्क जमा करके खाद्य सामग्री की जाँच करा सकेंगे।
इन बिंदुओं पर होगी जाँच
-होटल, रेस्टॉरेंट, डेयरी, खाद्य सामग्री के रिटेल कारोबारी के रजिस्ट्रेशन बढ़ाने पर नंबर मिलेंगे।
-लाइसेंसिंग, निगरानी और खाद्य सामग्री के सैंपल लेने की गतिविधियों को भी स्पर्धा में शामिल किया गया है।
-उपभोक्ताओं में स्वच्छ और सुरक्षित खाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जाएँगे।
-दूध, मावा, घी आदि दुग्ध उत्पाद, मिर्च-मसाले, विभिन्न खाद्य तेल, अखाद्य कलर आदि के लगभग 100 टेस्ट किये जा सकेंगे।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।