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एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल से ईडी करेगी पूछताछ, इकबाल मिर्ची की संपत्ति से जुड़ा मामला

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) इकबाल मिर्ची की संपत्ति से जुड़े मामले में वरिष्ठ राकांपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रफुल्ल पटेल से पूछताछ करेगी। ईडी ने पटेल को समन भेजा है। छानबीन के दौरान ईडी के हाथ 2007 का वह समझौता लगा है जिसमें प्रफुल्ल पटेल के मिलेनियम डेवलपर के सहमालिक के तौर पर बिक्री से जुड़े कागजात पर हस्ताक्षर हैं। दाऊद के करीबी रहे इकबाल मिर्ची की साल 2013 में मौत हो चुकी है। ईडी की जांच में मिर्ची और उसके परिवार की मुंबई में स्थित कई संपत्तियों का पता चला है। इनमें वरली इलाके में स्थित एक संपत्ति मिर्ची और उसके परिवार ने मिलेनियम डेवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड और सनब्लिंक रियल्टर्स प्रायवेट लिमिटेड को बेंची थी। इसी जमीन पर साल 2006-07 में 15 मंजिला सीजे हाउस नामक इमारत बनाई गई। आरोप है कि मिर्ची और पटेल की कंपनी ने मिलकर यह इमारत बनाई। जमीन के बदले मिर्ची के परिवार को साल 2007 में सीजे हाऊस इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल पर 14 हजार स्क्वायर फुट की जगह दे दी गई जिसकी कीमत 200 करोड़ रुपए है। प्रफुल्ल पटेल और उनकी पत्नी मिलेनियम डेवलपर्स प्रायवेट लिमिडेट में हिस्सेदार थी। सीजे हाऊस में पटेल का भी दो फ्लैट है।
इकबाल मिर्ची परिवार के पास यूके में 25 प्रापर्टी
छानबीन में सामने आया है कि मिर्ची के परिवार के पास यूनाइटेड किंगडम में 25 संपत्तियां हैं जो आपराधिक गतिविधियों से हासिल पैसों की मदद से खरीदीं गईं हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक हाजरा मेनन नाम के एक शख्स की कंट्री प्रापर्टी लिमिटेड और जर्सी के मैनेजमेंट लिमिटेड नाम की कंपनियों के जरिए लंदन में खरीदी गई 16 संपत्तियों के बारे में पता चला है। इसके अलावा भी कई फर्जी नामों और कंपनियों के जरिए मिर्ची परिवार ने यूके में संपत्तियां खरीदी हैं। यही नहीं संयुक्त अरब अमीरात में भी मिर्ची परिवार की 180 करोड़ की संपत्तियों का खुलासा हुआ है। साल 2010 में यूएई में मिड वेस्ट होटल अपार्टमेंट खरीदा गया जिसका भुगतान भारत में बेची गई राबिया मेंशन, मरियम लॉज और सी व्यू नाम की संपत्तियां बेचकर हासिल किए गए पैसों से किया गया।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।