मतदाता सूची में गड़बड़ी का निराकरण करे निर्वाचन आयोग- नगर निगम चुनाव का मामला, हाईकोर्ट से याचिका का पटाक्षेप

Election Commission should resolve the disturbances in the voter list - Intervention of petition from High Court
मतदाता सूची में गड़बड़ी का निराकरण करे निर्वाचन आयोग- नगर निगम चुनाव का मामला, हाईकोर्ट से याचिका का पटाक्षेप
मतदाता सूची में गड़बड़ी का निराकरण करे निर्वाचन आयोग- नगर निगम चुनाव का मामला, हाईकोर्ट से याचिका का पटाक्षेप

डिजिटल डेस्क जबलपुर । मप्र हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफीक और जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की डिवीजन बैंच ने नगर निगम चुनाव की मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर दायर याचिका का निराकरण कर दिया है। डिवीजन बैंच ने राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि नगर निगम चुनाव के लिए तैयार की जा रही मतदाता सूची में गड़बड़ी के संबंध में दायर शिकायत का निराकरण किया जाए।  
यह है मामला -  यह जनहित याचिका नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के मनीष शर्मा और राकेश चक्रवर्ती की ओर से दायर की गई है। याचिका में कहा गया कि दिसंबर 2020 में नगर निगम चुनाव के लिए तैयार की गई मतदाता सूची में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नामों को रिपीट किया गया है। सूची में मृतकों और शहर छोड़ चुके लोगों के नाम भी शामिल हैं। याचिका में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभा की तरह नगर निगम चुनाव में फोटोयुक्त मतदाता सूची तैयार नहीं की जा रही है। इसके साथ ही नए मतदाताओं को नगर निगम चुनाव में वोट डालने का मौका नहीं दिया जा रहा है।  अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए नगर निगम की मतदाता सूची की जाँच कराई जानी चाहिए। 
मतदाता सूची का पुनरीक्षण शुरू -  राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने कहा कि नगर निगम चुनाव को तीन महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए   4 जनवरी से नया कार्यक्रम भी जारी किया गया है। पुनरीक्षण के दौरान व्यक्तिगत और संस्थागत तौर पर आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। डिवीजन बैंच ने याचिका का निराकरण करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग को शिकायत का निराकरण करने का निर्देश दिया है।
 

Created On :   10 Jan 2021 12:33 PM GMT

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