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कांग्रेस-राकांपा गठबंधन बाहर हुई समाजवादी पार्टी, 40 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। समाजवादी पार्टी कांग्रेस-राकांपा गठबंधन से बाहर हो गई है। प्रदेश सपा अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कांग्रेस से एक बार फिर हमें धोखा मिला है। कांग्रेस में कोई निर्णय लेने वाला नेता ही नहीं है। शुरूआत में कांग्रेस-राकांपा महाआघाडी में सपा ने शामिल होने की सहमति दी थी, लेकिन मंगलवार को महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष बालासाहेब थोरात ने उनसे कहा कि महाआघाडी में सपा को शामिल करने के बारे में पार्टी हाईकमान कुछ बोल नहीं रहा है। इससे नाराज होकर आजमी ने अकेले दम पर विधानसभा चुनाव मैदान में उतरने का निर्णय लिया। गौरतलब है सन 2014 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अंतिम समय में समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ लिया था। जिससे पार्टी अपने उम्मीदवारों को एबी फार्म नहीं दे सकी थी। इससे बहुत ही कम सीटों पर सपा उम्मीदवार खड़े हो पाए थे। इस लिए इल बार सपा सावधान हो गई है। इसके पहले कांग्रेस सपा को तीन सीटे देने के लिए तैयार हुई थी। मंगलवार को आजमी ने गठबंधन से बाहर निकलने का एलान कर दिया। मंगलवार को आजमी ने शिवाजी मानखुद विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया।
कांग्रेस-राकांपा का भाजपा-शिवसेना से गुप्त समझौताः आजमी
आजमी ने कहा कि 40 से ज्यादा सीटों पर सपा अपने उम्मीदवार उतारेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमारे साथ फिर गद्दारी की है। आजमी ने आरोप लगाया कि दरअसल कांग्रेस के लोग भाजपा-शिवसेना के लिए काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि महाराष्ट्र में फिर से फिरकापरस्त शक्तियां को सत्ता मिले।
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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।