आदेश के बाद मिला बिजली कनेक्शन, महावितरण को दिया था 15 दिन में पालन करने का निर्देश

Electricity connection got after the order of the High Court
आदेश के बाद मिला बिजली कनेक्शन, महावितरण को दिया था 15 दिन में पालन करने का निर्देश
हाईकोर्ट आदेश के बाद मिला बिजली कनेक्शन, महावितरण को दिया था 15 दिन में पालन करने का निर्देश

डिजिटल डेस्क, नागपुर. हाईकोर्ट के आदेश के बाद आखिरकार महावितरण कंपनी के कलमेश्वर उपविभाग ने कृषि पंप के लिए बिजली कनेक्शन दिया है। इस मामले में लापरवाही को लेकर अधि. अरविंद वाघमारे ने याचिका दायर की थी। अधि. वाघमारे ने महावितरण कलमेश्वर  उपविभाग को फरवरी 2021 में सभी दस्तावेजों के साथ कृषि जमीन के लिए बिजली कनेक्शन देने का आवेदन दिया था। नियम अनुसार 15 से 30 दिन के भीतर कनेक्शन देना अनिवार्य है,  लेकिन कंपनी ने कई बार निवेदन के बाद भी 8 माह तक कनेक्शन नहीं दिया। बल्कि एड. वाघमारे को नोटिस जारी कर पुराने कनेक्शनधारक पर करीब 17 हजार की राशि बकाया होने के चलते नया कनेक्शन देने से इनकार कर दिया।  पुराने कब्जेदार जसबीर सिंह ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर कनेक्शन लिया था। आखिरकार महावितरण की अनदेखी को लेकर अधि. वाघमारे ने हाईकोर्ट में इन-पर्सन याचिका दायर की। इस मामले में न्यायमूर्ति अतुल चांदूरकर और न्यायमूर्ति पुष्पा गनेड़ीवाला ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बकाया राशि जमा करने के 15 दिन के भीतर आवेदक को नया कनेक्शन देने के निर्देश दिए थे। याचिकाकर्ता की ओर से 16 हजार रुपए जमा करते ही महावितरण ने तत्काल नया कनेक्शन दिया है। न्यायालय में सरकार की ओर से अधि. संगीता जाचक और महावितरण की आेर से अधि. श्रीधर पुरोहित ने पक्ष रखा था।

Created On :   20 Feb 2022 6:18 PM IST

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