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आरोपी वरवरा राव जमानत की अवधि बढ़ाने पहुंचा हाईकोर्ट
डिजिटल डेस्क, मुंबई। भीमा कोरेगांव के एल्गार परिषद मामले में 81 वर्षीय आरोपी वरवरा राव ने मेडिकल के आधार पर मिली जमानत की अवधि को बढ़ाने की मांग को लेकर बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। राव के जमानत की अवधि 5 सितंबर 2021 को खत्म हो रही है। 22 फरवरी 2021 को हाईकोर्ट ने राव को सेहत ठीक न होने के आधार पर जमानत दी थी। तब से वे अपनी पत्नी के साथ मुंबई में रह रहे हैं।
याचिका में राव ने कहा है कि मेरी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी की विशेष अदालत में आवेदन दायर कर कोर्ट से व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने का आग्रह किया है। इसके अलावा मैं 15 दिन के अंतराल पर पुलिस के सामने ऑनलाइन हाजरी भी लगाता हूं। याचिका में राव ने कहा है कि मैं कोर्ट द्वारा जमानत देते समय तय की गई सभी शर्तों का पालन कर रहा हूं। अब तक मैंने जमानत की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है।
याचिका में राव ने कहा है कि मैं अलग-अलग बीमारियों के लिए रोजाना 13 दवा की गोलियां ले रहा हूं। मेरी सेहत ठीक नहीं है। इसलिए मेरी जमानत की अवधि को बढ़ा दिया जाए। न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति एनजे जमादार की खंडपीठ के सामने 31 अगस्त 2021 को राव की याचिका पर सुनवाई हो सकती है।
Created On :   27 Aug 2021 7:29 PM IST