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10 मामलों के बाद भी आरपीएसएफ के क्वारंटीन जवानों की निगरानी में ढिलाई

डिजिटल डेस्क जबलपुर । पिछले दिनों चली श्रमिक स्पेशल ट्रेन में ड्यूटी करने वाला रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स (आरपीएसएफ) का कांस्टेबल 24 मई को कोरोना पॉजिटिव मिला था। वह कटनी से 16 मई को लौटकर स्टेशन स्थित बैरक में ठहरा था, 22 मई को खाँसी-बुखार होने पर रेलवे हॉस्पिटल में हुई जाँच में वह पॉजिटिव मिला। इस घटना के बाद रेल प्रशासन ने उस बैरक के सभी जवानों को क्वारंटीन किए जाने की जानकारी दी, जिनमें से अब तक 9 और जवान पॉजिटिव आ चुके हैं। बैरक के बाकी जिन जवानों को विभिन्न रेल भवनों में क्वारंटीन किया गया है वहाँ उनकी निगरानी नहीं होने के कारण वे न सिर्फ रेलवे क्षेत्र में आवागमन कर रहे हैं, बल्कि ऐसे सार्वजनिक व्यापारिक क्षेत्रों में जा रहे हैं जहाँ लोगों की भीड़ होती है। इससे क्वारंटीन का कोई मकसद पूरा नहीं होता।
बताया जा रहा है िक वर्तमान में 22 जवानों को रेलवे के स्कूल, 15 जवानों को डिवीजन ट्रेनिंग सेंटर, 14 जवानों को श्वेताम्बरी गेस्ट हाउस, शेष 10 जवानों को ट्रांजिट कैम्प में क्वारंटीन किया गया है। बताया गया कि इन क्वारंटीन सेंटर्स में से कुछेक में ठहरे जवानों की दिनचर्या आम दिनों जैसी है जिसमें दूसरों से मेेलजोल, बाजार क्षेत्र में जाना भी शामिल है। जानकार मानते हैं कि एक ही जिस बैरक के 10 जवान पॉजिटिव आए हों उनके बाकी में भी संक्रमित की संभावना अधिक होगी, ऐसी स्थिति में क्वारंटीन का सख्ती से पालन जरूरी है।
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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता है।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।