कृषि यंत्र एवं पार्ट्स की दुकानें लॉक डाउन के प्रतिबंध से मुक्त

Farm equipment and parts shops free from lock-down restrictions
कृषि यंत्र एवं पार्ट्स की दुकानें लॉक डाउन के प्रतिबंध से मुक्त
कृषि यंत्र एवं पार्ट्स की दुकानें लॉक डाउन के प्रतिबंध से मुक्त

डिजिटल डेस्क जबलपुर । फसल कटाई एवं गहाई, ग्रीष्म कालीन फसलों की बुआई तथा उद्यानिकी फसलों से सम्बंधित कार्य को ध्यान में रखते हुए जिले में टोटल लॉक डाउन के प्रतिबन्धों से कृषि यंत्र एवं पार्ट्स की दुकानों को खुले रखने की अनुमति कलेक्टर भरत यादव ने प्रदान की है। रविवार को जारी आदेश में उन्होंने कृषि यंत्रों के संचालन को भी प्रतिबन्धों से छूट दे दी है। 
आदेश में कहा गया है कि कृषि यंत्रों एवं पार्ट्स की दुकानों पर लॉक डाउन के दौरान एक समय में दो या तीन से अधिक व्यक्ति खड़े नहीं हो सकेंगे एवं उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।  आदेश के मुताबिक कृषि यंत्रों के संचालन तथा फसलों की कटाई, गहाई, बुआई कार्य में लगे किसानों एवं कृषि श्रमिकों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके साथ ही कृषि यंत्रों की रिपेयरिंग करने वाले मिस्त्री एवं ट्रैक्टर चालकों और मैकेनिकों को ड्राइविंग लायसेंस व पहचान पत्र रखना भी जरूरी होगा। कृषि यंत्र संचालन के लिये लगने वाला डीजल, इंजन
ऑयल को लाने व ले जाने के लिए यंत्र से संबंधित सभी वैध दस्तावेज साथ रखना अनिवार्य हैं।  कटाई के लिये एक एकड़ में 5 से अधिक श्रमिक कार्य पर न रखें। श्रमिक सर्दी, खाँसी, बुखार आदि से पीडि़त नहीं होने चाहिए।  गाँव के बाहर से आये श्रमिक जिनको होम 
किसानों से अधिक दर लेने वालों के विरुद्ध होगी कार्रवाई
जिले में कम्बाइन हॉर्वेस्टर से फसल कटाई की दरें कलेक्टर ने निर्धारित कर दी हैं। आदेश के मुताबिक मय डीजल 12 सौ रुपए प्रति एकड़ अथवा दो हजार रुपए प्रति घंटा की दर कम्बाइन हॉर्वेस्टर से फसल कटाई के लिये निर्धारित की गई है। किसानों से कम्बाइन हॉर्वेस्टर द्वारा फसल कटाई के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर की माँग किये जाने पर संबंधित हॉर्वेस्टर मालिक के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। कम्बाइन हॉर्वेस्टर से फसल कटाई के लिए यह दर संपूर्ण जिले के लिए एक समान रूप से लागू होगी। हॉर्वेस्टर से फसल कटाई में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम को लेकर शासन-प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

Created On :   30 March 2020 9:34 AM GMT

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