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समृद्धि महामार्ग: 10 गांव के किसानों को मिलेगा पांच गुना मुआवजा

डिजिटल डेस्क, नागपुर। जिले के हिंगना क्षेत्र से होकर जाने वाले समृद्धि महामार्ग के लिए जमीन देने वाले किसानों को पांच गुना मुआवजा मिलेगा। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ में क्षेत्र के 10 गांवों के किसान कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे। मंगलवार को मामले में हुई सुनवाई में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि मुआवजे के संदर्भ में राज्य सरकार ने गुणांक 2 लागू करके अधिसूचना जारी कर दी है। इससे किसानों की मांग पूरी हो जाएगी। याचिका का उद्देश्य पूर्ण हो जाने के कारण कोर्ट ने मामले का निपटारा कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से एड. प्रदीप क्षीरसागर और सरकार की ओर से एड.संजय डोईफोडे ने पक्ष रखा।
यह है मामला : समृद्धि महामार्ग प्रदेश के 10 जिलों से होकर गुजरेगा। इसके लिए प्रदेश सरकार जमीन खरीदकर भू-संपादन कर रही है। बदले में जमीन मालिकों को मुआवजा दिया जा रहा है। अब नए भू-संपादन अधिनियम के अनुसार मुआवजा और उसका अतिरिक्त 25 प्रतिशत यानी कुल मिला कर पांच गुना मुआवजा दिया जाना चाहिए। प्रदेश के अन्य जिलों में इसी दर से मुआवजा दिया जा रहा है, लेकिन हिंगना तहसील के सुकली, वायफल, पिंपलधरा, दाताला, सलाई दाभा, बोरगांव, रीठी व हलद गांव के किसानों को सिर्फ ढाई गुना मुआवजा दिया जा रहा है। याचिकाकर्ता के अनुसार, 26 मई 2015 की अधिसूचना के अनुसार हिंगना तहसील को महानगर क्षेत्र घोषित किया गया है। इसलिए प्रदेश सरकार यहां के किसानों को सिर्फ ढाई गुना मुआवजा दे रही है। याचिकाकर्ता की दलील थी कि चाहे हिंगना तहसील महानगर घोषित किया गया हो, मगर यहां के कई क्षेत्र ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं, जहां कृषि ही मुख्य व्यवसाय है। ऐसे में वे प्रदेश के दूसरे जिलों के अनुसार ही पांच गुना मुआवजे की मांग कर रहे थे।
ऐसा होगा मुआवजे का स्वरूप
उदाहरण स्वरूप, किसी जमीन का बाजार भाव 100 रुपए हो तो 2 गुणांक के अनुसार, उसे 200 रुपए मुआवजा और 100 प्रतिशत सांत्वना यानी कुल 400 रुपए मुआवजा मिलता है। मगर सीधी खरीदी द्वारा किए गए अधिग्रहण में 25 प्रतिशत ज्यादा दाम मिलते हैं। यानी इस हिसाब से किसानों का मुआवजा 500 रुपए होगा।
Created On :   10 Jan 2018 11:12 AM IST