29 जुलाई तक पीएम फसल बीमा योजना में शामिल हो सकेंगे किसान, दुकानों-कारखानों के कर्मचारियों का वेतन भी दोगुना

Farmers will be able to join PM crop insurance scheme till July 29
29 जुलाई तक पीएम फसल बीमा योजना में शामिल हो सकेंगे किसान, दुकानों-कारखानों के कर्मचारियों का वेतन भी दोगुना
29 जुलाई तक पीएम फसल बीमा योजना में शामिल हो सकेंगे किसान, दुकानों-कारखानों के कर्मचारियों का वेतन भी दोगुना

डिजिटल डेस्क, मुंबई। खरीफ फसलों के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रदेश के सभी कर्जदार और गैर कर्जदार किसान 29 जुलाई तक शामिल हो सकेंगे। बुधवार को प्रदेश के कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना में शामिल होने के लिए समयावधि बढ़ा दी गई है। फसल बीमा योजना में हिस्सा लेने के लिए गैर कर्जदार किसानों के बीमा आवेदन बैंकों और आपले सरकार सेवा केंद्र (डिजिटल सेवा केंद्र) में स्वीकारे जा रहे हैं। किसानों को निश्चित अवधि से पहले बैंकों और ‘आपले सरकार’ सेवा केंद्रों पर बीमा की किश्त और आवश्यक कागजात प्रस्ताव के साथ जमा करवाना होगा। कृषि मंत्री ने कहा कि फसल बीमा के बारे में अधिक जानकारी के लिए विभागीय कृषि निदेशक, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, तहसील कृषि अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। 

दुकानों-कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन दोगुना

वहीं प्रदेश में दुकानों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को बढ़ाने का फैसला किया गया है। राज्य के श्रम कल्याण मंत्री डॉ. संजय कुटे ने यह निर्णय लिया है। इससे दुकानों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाले श्रमिकों का वेतन दोगुनी हो जाएगा। राज्य के दस लाख से अधिक दुकानों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाले लगभग एक करोड़ श्रमिकों को इसका लाभ मिल सकेगा। कुटे ने कहा कि इस संबंध में अधिसूचना 24 जुलाई से लागू होगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी महानगर पालिका क्षेत्र और महानगर पालिका क्षेत्र से 20 किमी तक के औद्योगिक व छावनी क्षेत्र में काम करने वाले सभी कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 5800 से बढ़ाकर 11036 रुपए कर दिया गया है। जबकि अर्ध-कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन 5,400 से बढ़ाकर 10,856 रुपए और अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन 5,000 से 10,021 रुपए कर दिया गया है। इस तरह नगरपरिषद परिमंडल के कुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को 5,500 से 11,036 रुपए, अर्ध-कुशल श्रमिकों को 5,100 से 10,260 रुपए, अकुशल श्रमिकों को 4,700 से 9,425 रुपए कर दिया गया है। मनपा और नगर परिषद क्षेत्रों को छोड़कर  महाराष्ट्र के शेष इलाकों के लिए कुशल श्रमिकों को 5,200 से 10,440 रुपए, अर्ध-कुशल श्रमिकों को 4,800 से 9,664 रुपए, अकुशल श्रमिकों का वेतन 4,400 से 8,828 रुपए कर दिया गया है। कुटे ने कहा कि 11 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप रघुनाथ कुचिक की नियुक्ति की गई है। बोर्ड के सलाह पर न्यूनतम वेतन बढ़ाया गया है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड की सलाह पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार हर पांच साल में श्रमिकों के न्यूनतम वेतन को पुनर्निर्धारित किया जाता है। हालांकि पिछले नौ सालों से तकनीकी कारणों से न्यूनतम मजदूरी का पुनर्निर्धारण नहीं किया जा सका था। 

60 दिन पहले करा सकेंगे एसटी बस के लिए आरक्षण

उधर महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल (एसटी) की बसों के लिए अब 60 जिन पहले आरक्षण मिल सकेगा। बुधवार को प्रदेश के परिवहन मंत्री व महामंडल के अध्यक्ष दिवाकर रावते ने यह बुधवार को यह जानकारी दी। रावते ने कहा कि 60 दिन पहले टिकट आरक्षण की सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 27 जुलाई से शुरू हो जाएगी। अभी तक 30 दिन पहले टिकट आरक्षण की सुविधा थी। उन्होंने कहा कि टिकट आरक्षण की सुविधा से गणेश उत्सव में गांवों जाने वाले नौकरीपेशा लोगों को सुविधा होगी। रावते ने कहा कि एसटी महामंडल ने इस बार मुंबई उपनगर से कोंकण की ओर जाने के लिए 2200 अतिरिक्त बसों की सुविधा की है। इन बसो के लिए 60 दिन पहले टिकट का आरक्षण मिल सकेगा। यात्रियों को एक ही बार में जाने और आने के लिए टिकट आरक्षित करा सकेंगे। रावते ने बताया कि नई आरक्षण प्रक्रिया में तकनीकी बदलाव के लिए 26 जुलाई को शाम 4 बसे से मध्यरात 12.30 बजे तक टिकट सुविधा बंद रहेगी।  

 

Created On :   24 July 2019 4:35 PM GMT

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story