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रेपिस्ट पिता को उम्रकैद, जान से मारने की धमकी देकर करता था दुष्कर्म

डिजिटल डेस्क,नागपुर| रिश्तों को कलंकित करने की एक घटना में आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई। आरोपी और कोई नहीं पीड़ित नाबालिग का पिता है। नागपुर सत्र न्यायलय ने दुराचार के आरोपी पिता को दोषी माना और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कई साल पहले मनोरोगी मां घर छोड़कर चली गयी
मामला नागपुर के कुही क्षेत्र का है। दो साल पहले पीड़िता की उम्र 16 वर्ष की थी, जब उसके पिता ने बार-बार उससे दुराचार किया। दरअसल पीड़िता आरोपी की पहली पत्नी की बेटी है। मां मानसिक रूप से बीमार थी, जो कुछ वर्ष पूर्व पिता को छोड़कर कहीं चली गई। आरोपी ने दूसरी शादी की थी, दूसरी शादी से उसे तीन बेटियां और एक बेटा है।
सौतेली मां के घर में न रहने का उठाया फायदा
घटना 21 मार्च 2015 की है जब पीड़िता की सौतेली मां अपने मायके गई हुई थी, आरोपी ने मौका देखकर पीड़िता के साथ दुराचार किया। पीड़िता की सगी मां है नहीं और वह कहीं जा भी नहीं सकती थी। इसलिए वह अपने पिता के अत्याचार सहती रही। आरोपी ने इस बारे में किसी को कुछ भी बताने पर उसे जान से मारने की भी धमकी दी। जब तक सौतेली मां उसके मायके से नहीं लौटी पिता की यह हरकत जारी रही। बीच-बीच में भई वह घर में कोई न होने का फायदा उठाने लगा था।
पड़ोसन की मदद से पहुंची पुलिस तक
पिता के अत्याचार की जानकारी पीड़िता ने अपनी पड़ोसन को दी । पड़ोसन को जब पीडि़ता के पिता के अत्याचार के बारे में पता चला तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने पीड़िता को हिम्मत दी और पुलिस में शिकायत दर्ज कराने उसकेे साथ गई। इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माना भरने की सजा सुनाई है। मामले में सरकार की ओर से सरकारी वकील आसावरी पलसोदकर ने पक्ष रखा।
Created On :   25 Nov 2017 3:27 PM IST