शिवसेना सांसद राऊत के खिलाफ महिला डॉक्टर ने दायर की याचिका, लगाया प्रताड़ित करने का आरोप 

Female doctor filed a petition against Shiv Sena MP Raut, Allegation of harassing
शिवसेना सांसद राऊत के खिलाफ महिला डॉक्टर ने दायर की याचिका, लगाया प्रताड़ित करने का आरोप 
शिवसेना सांसद राऊत के खिलाफ महिला डॉक्टर ने दायर की याचिका, लगाया प्रताड़ित करने का आरोप 

डिजिटल डेस्क, मुंबई। शिवसेना सांसद संजय राऊत पर छेड़छाड व प्रताड़ित करने के आरोपों को लेकर बांबे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। यह याचिका मुंबई के सांताक्रुज इलाके में रहनेवाले मनोवैज्ञानिक व लेखिका डा स्वपना पाटकर ने दायर की है। याचिका में राऊत को भी पक्षकार बनाया गया है। याचिका में पाटकर ने कहा है कि वे लगातार राउत के हाथो मानसिक यातना, प्रताड़ना, गाली-गलौच, मारपीट व हमले का सामना कर रही है। अधिवक्ता अभा सिंह के मार्फत दायर याचिका में पाटकर ने कहा है कि उन्होंने माहिम पुलिस स्टेशन में साल 2013 व 2 अक्टूबर 2018 में इस संदर्भ में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने प्रकरण को लेकर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन मामले की जांच को लेकर कोई सक्रियता नहीं दिखा रही हैं। याचिका में पाटकर ने कहा है कि उन्होंने राष्ट्रीय महिला आयोग में भी अपनी शिकायत की है। फिर भी मामले में कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए वाकोला पुलिस को दो अक्टूबर 2018 को दर्ज की गई एफआईआर संख्या 376-2018 की जांच करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में पाटकर ने दावा किया है कि इस मामले में उसे संविधान के अनुच्छेद 19 व 21 के तहत मिले मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। याचिका में अपने ड्युटी का निर्वहन न करने के लिए परिमंडल आठ के पुलिस उपायुक्त के खिलाफ माहिम पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक के खिलाफ जांच का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में पाटकर ने कहा है कि उसका पीछा करने के लिए एक एजेंसी को भी लगाया गया था। 

पद का दुरुपयोग कर रहे हैं राऊत 

याचिका में पाटकर ने कहा है कि राऊत इस मामले में अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। जिसके चलते पुलिस शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। शुक्रवार को यह मामला सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति एसएस शिंदे व न्यायमूर्ति मनीष पीटले की खंडपीठ के सामने सूचीबद्ध था लेकिन जब यह मामला सुनवाई के लिए नहीं आया तो अधिवक्ता आभा सिंह ने खंडपीठ से मामले की सुनवाई 4 मार्च 2021 को करने का निवेदन किया। अधिवक्ता सिंह ने बताया कि खंडपीठ ने उनके निवेदन को स्वीकार करते हुए मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। अधिवक्ता सिंह ने भी ‘दैनिक भास्कर’ से बातचीत के दौरान अपनी मुवक्किल (पाटकर) को हो रही परेशानी का खुलासा किया है। 
 

Created On :   26 Feb 2021 8:26 PM IST

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