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वीयू कुलपति के खिलाफ दुष्कर्म की FIR दर्ज करो, न्यायालय का सिविल लाइन्स पुलिस को आदेश

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। जेएमएफसी निधि जैन ने सिविल लाइन्स पुलिस को आदेश दिया है कि वेटरनरी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रयाग दत्त जुयाल के खिलाफ दुष्कर्म और आईटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करें। आदेश में कहा है कि सिविल लाइन्स पुलिस एफआईआर दर्ज करने के उपरांत विधिवत कार्रवाई कर सूचना न्यायालय को प्रेषित करें। मामले की अगली सुनवाई 12 फरवरी 2019 को नियत की गई है।
नौकरी का प्रलोभन देकर बुलाया था गेस्ट हाउस
संजीवनी नगर निवासी एक महिला की ओर से दायर परिवाद में कहा गया कि वेटरनरी कॉलेज में उचित इलाज के अभाव में उसके डॉगी की मौत हो गई थी। इस संबंध में वह शिकायत करने वेटरनरी विवि के कुलपति डॉ. प्रयाग दत्त जुयाल के पास गई थी। इस दौरान दोनों के बीच जान-पहचान हो गई। परिवाद में कहा गया कि अनावेदक ने नौकरी का प्रलोभन देकर आवेदिका को रात 10 बजे वेटरनरी कॉलेज के गेस्ट हाउस में बुलाया। आवेदिका के समक्ष शारीरिक संबंध बनाने का प्रस्ताव रखा। आवेदिका ने मना कर दिया। इसके बाद अनावेदक ने अपने कार्यालय में बुलाकर आवेदिका से शारीरिक संबंध बनाए।
जबरन शारीरिक संबंध बनाया
परिवाद में कहा गया कि 17 मार्च 2018 को अनावेदक ने आवेदिका को रीवा के एक होटल में बुलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाया। विरोध करने पर आवेदिका के फोटो इंटरनेट पर वायरल करने की धमकी दी। अनावेदक ने आवेदिका का मोबाइल भी छीन लिया। इसके बाद लगातार आवेदिका को शारीरिक संबंध बनाने की धमकी दी।
शिकायत पर नहीं हुई कार्रवाई
आवेदिका ने इस संबंध में महिला थाना, सिविल लाइन्स थाना, आईजी और महिला आयोग को प्रकरण दर्ज करने के लिए आवेदन िदया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। अधिवक्ता अमन शर्मा ने तर्क दिया कि आवेदिका ने अपने साथ हुई ज्यादती के लिए हर फोरम पर गुहार लगाई, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। सुनवाई के बाद न्यायालय ने सिविल लाइन्स पुलिस को वीयू के कुलपति के खिलाफ धारा 376 (2) (एन) और आईटी एक्ट की धारा 67 और 67 ए के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है।
Created On :   5 Jan 2019 4:31 PM IST